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नाबिलक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास, 51 हजार का जुर्माना भी लगाया

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 07:29 PM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 07:29 PM (IST)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने आरोपित को दोषी करार दिया है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

हापुड़ [केशव त्यागी]। 12 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 21 अगस्त 2019 को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर दी थी।

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जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 21 अगस्त 2019 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री बहन व बहनोई के साथ राजस्थान से लौट रही थी। बहन-बहनोई ने उसकी पुत्री को हापुड़ रेलवे स्टेशन पर उतार दिया था। लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। पीड़िता ने इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पता चला कि जनपद मुरादाबाद के थाना व गांव डिलारी निवासी मुनासिर नाबालिग का अपहरण कर ले गया है। आरोपित ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपित को जेल भिजवाया था। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।

मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की थी। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने आरोपित मुनासिर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड़ की 80 प्रतिशत धनराशि नाबालिग के माता-पिता को देय होगी। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।


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