किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक को तीन वर्ष की कैद
शोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावासशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का कारावास
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : बिवांर थाना कस्बे में करीब चार वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने दो भाइयों को दोषी मानते हुए एक को सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपित के न्यायालय में उपस्थित न हो पाने के चलते सजा के बिदुओं पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवसिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 25 जुलाई 2015 को बिवार थाना कस्बा निवासी एक 17 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा सुबह छह बजे कोचिग पढ़ने जा रही थी। तभी कस्बे का जितेंद्र यादव उससे छेड़खानी करने लगा। जिसका छात्रा द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपित ने अपने भाई भूरा यादव के साथ मिलकर मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। जिससे आहत छात्रा ने घर पहुंच मामले की जानकारी परिजनों को दी और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता द्वारा दोनों भाइयों के खिलाफ छेड़खानी, नाबालिग को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व 8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमसुल हक ने दोनों भाइयों को छेड़छाड़, गालीगलौज कर मारपीट करने व 12 पाक्सो के तहत दोषी माना है। साथ ही एक आरोपित जितेंद्र को तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि कानपुर जेल में बंद दूसरे भाई के न्यायालय न पहुंच पाने के चलते उसकी सजा के बिदुओं पर सुनवाई के 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।
घटना के बाद कस्बे में सुलगी थी आक्रोश की चिगारी
इस बहुचर्चित बिवांर कांड ने विकराल रूप ले लिया था। जिसमें पुलिस व पब्लिक की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। जिसमें पब्लिक द्वारा थाने का घेराव करने के साथ पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई थी। वहीं पुलिस द्वारा भी जवाब में फायरिग की गई। इस बलवे में एक युवक रोहित पांडेय की मौत हो गई थी और दो लोग जयकरन सिंह व कल्लू घायल हो गए थे। जिसके बाद कई ग्रामीणों के खिलाफ बलवे का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सीबीसीआइडी जांच के आदेश के बाद कस्बे में शांति बहाल हो सकी थी।