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छात्रा के अपहरण में महिला को पांच वर्ष का कारावास

मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपहरण की आर

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 07:05 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 07:05 PM (IST)
छात्रा के अपहरण में महिला को पांच वर्ष का कारावास
छात्रा के अपहरण में महिला को पांच वर्ष का कारावास

जासं, हमीरपुर : छह वर्ष पूर्व मुस्करा के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में महिला व गालीगलौज कर धमकी देने वाले आरोपित को अदालत ने सजा सुनाई है। महिला को पांच साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना के साथ धमकी देने के आरोपित को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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लोक अभियोजक पाक्सो द्वितीय अवध नरेश सिंह चंदेल व रामबाबू अवस्थी ने संयुक्त रूप से बताया कि मुस्करा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 मार्च 2015 को थाने में गांव निवासी चार लोगों पर नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि 16 मार्च की रात बहन को गांव का रामऔतार कुशवाहा शादी की बात कह बहला फुसलाकर ले गया। आरोपित का पिता मां व भाई सम्मिलित रहे। विवेचना में आरोपित रामऔतार की भाभी कमला व रिश्तेदार धर्मदास का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने रामऔतार, केशव, कमला व धर्मदास के खिलाफ अपहरण, गालीगलौज, धमकी व दुष्कर्म के साथ साजिश रचने के साथ 16 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वहीं पूर्व में आरोपित बनाई गई रामऔतार की मां व भाई को मामले से अलग कर दिया। वहीं आरोपित घटना के दौरान नाबालिग होने से उसका मामला जुविनाइल कोर्ट में पहुंच गया। वहीं केशव, कमला व धर्मदास के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नीरज महाजन द्वारा की गई। कोर्ट ने कमला को अपहरण व केशव को गाली गलौज कर धमकाने का दोषी माना और पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। केशव को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। तीसरे आरोपित धर्मदास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


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