विधायक की हत्या के प्रयास में शामिल आरोपित की जमानत खारिज
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : सदर विधायक अशोक चंदेल की हत्या की साजिश में गिरफ्तार हुए अजय कु
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : सदर विधायक अशोक चंदेल की हत्या की साजिश में गिरफ्तार हुए अजय कुमार की न्यायाधीश बीराम ने शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने अब उच्च न्यायालय में अपील की बात कही है।
बीते 30 अगस्त को बनारस में एसटीएफ ने चार बदमाशों को सदर विधायक की हत्या में शामिल होने पर गिरफ्तार किया था। पूछताछ में हमीरपुर निवासी अजय कुमार सक्सेना का भी नाम आया था। जिसके बाद टीम ने रमेड़ी मोहल्ले से अजय को गिरफ्तार कर दफा 25 में जेल भेज दिया था। मामले में बचाव पक्ष से जमानत याचिका दाखिल हुई थी। जिसमें न्यायालय ने छह अगस्त की तिथि दी थी लेकिन पुलिस के केस डायरी न प्रस्तुत करने पर अगली तिथि आठ अगस्त दी गई। शुक्रवार को कोतवाल की भेजी केस डायरी के आधार पर न्यायाधीश बीराम ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।