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स्कूल वाहन चालकों के पास चरित्र प्रमाण पत्र व लाइसेंस होना जरूरी

स्कूल वाहन चालकों के पास चरित्र प्रमाण पत्र व लाइसेंस होना जरूरी

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 07:05 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 07:05 PM (IST)
स्कूल वाहन चालकों के पास चरित्र प्रमाण पत्र व लाइसेंस होना जरूरी

स्कूल वाहन चालकों के पास चरित्र प्रमाण पत्र व लाइसेंस होना जरूरी

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जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिलाधिकारी डा.चंद्रभूषण त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति व जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रों को ले जाने वाले वाहन पूरी तरह से फिट हों। वाहन चालकों के पास चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं को लाने व ले जाने वाले विद्यालय द्वारा अनुबंधित वाहन नियमानुसार पूर्णतया फिट होना चाहिए तथा उसमे सभी वैध प्रपत्र होने चाहिए। अनफिट व गैर मानक वाले वाहन किसी भी दशा में सड़कों पर नहीं चलने चाहिए अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी विद्यालय वाहन अनफिट है उसका प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर फिटनेस सही करा लिया जाए। अनफिट वाहनों को तत्काल सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि अनफिट वाहनों से सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है। अतः किसी भी दशा में अनफिट वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए। स्कूलों में अनुबंधित वाहनों के चालकों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दुर्घटना बाहुल्य स्थलों व ब्लैक स्पाट का चिन्हांकन कर वहां पर जरूरी यातायात संकेतक, साइन बोर्ड आदि लगवाए जाएं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल, एआरटीओ, सीएमओ, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, डीआईओएस, बीएसए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।


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