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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

स हजार रुपये का जुर्माना है। वहीं मामले में शामिल तीसरे आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jun 2022 04:02 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 04:02 AM (IST)
किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास
किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

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- मामले में शामिल साथी को भी धमकी का दोषी मान सुनाई गई सजा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को अदालत ने चार वर्ष का कारावास व 36 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। वहीं मामले में शामिल साथी को धमकाने का दोषी मान दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना है। वहीं मामले में शामिल तीसरे आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि 27 जनवरी 2016 को कस्बा व थाना मुस्करा के एक मोहल्ला निवासी एक किशोरी अपने घर में मौजूद थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली उसे बाजार जाने को ले गई। रास्ते में उन्हें बाइक सवार महोबा के करहरा थाना चरखारी निवासी ओमप्रकाश व महोबा के खरेला कस्बा निवासी हीरा मिले। जिन्होंने खुद को सहेली के मंगेतर का दोस्त बताया और जबरन बाइक में बैठाकर धनौरी गांव निवासी जगमोहन के घर ले गए। जहां जगमोहन ने हीरा के साथ किशोरी व ओम प्रकाश के साथ सहेली को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में हीरा किशोरी से छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर जगमोहन ने दरवाजा खोल दिया और दोनों को उक्त युवक बाइक से मुस्करा कस्बा छोड़ गए। किशोरी ने मामले की जानकारी घर में दी। जिस पर पीड़िता के पिता ने थाने में हीरा, ओमप्रकाश व जगमोहन के खिलाफ छेड़खानी व आठ पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने हीरा को किशोरी से छेड़खानी का दोषी मान चार वर्ष का कारावास व 36 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। वहीं ओमप्रकाश को धमकी देने का दोषी मान दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जबकि आरोपित जगमोहन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


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