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सुलह कर वादी को दिए 70 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला उपभोक्ता फोरम के नोटिस जारी करने पर नीलकंठ फर्टिलिट

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 11:44 PM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 11:44 PM (IST)
सुलह कर वादी को दिए 70 हजार रुपये
सुलह कर वादी को दिए 70 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला उपभोक्ता फोरम के नोटिस जारी करने पर नीलकंठ फर्टिलिटी हास्पिटल ने उपभोक्ता से सुलह कर 70 हजार रुपये का चेक अदा किया है। जिस पर मामला पूर्ण संतुष्टि पर खत्म कर दिया गया।

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फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि मौदहा तहसील के बिवांर कस्बा निवासी अर्चना मिश्रा पत्नी अनिल मिश्रा ने नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमन केयर हास्पिटल के डायरेक्टर उदय सूद उदयपुर राजस्थान के खिलाफ वाद दायर किया। जिसमें उन्होंने बताया कि विपक्षी द्वारा एक समाचार पत्र में नि:संतान दंपती को टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा बच्चे के जन्म का विज्ञापन प्रकाशित कराया था। जिस पर उन्होंने उक्त हास्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इलाज के साथ जांचों में 70 हजार रुपये दिए। लेकिन इसके बाद भी उनके बच्चा नहीं हुआ। जिससे दंपती की भावनाओं पर आघात लगा है। जिस पर फोरम ने विपक्षी को नोटिस जारी किया। वहीं विपक्षी द्वारा इस मामले में एक पुनरीक्षित याचिका राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ डाली। जिसे राज्य आयोग पीठ के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। जिसके बाद विपक्षी ने वादी से समझौता कर इलाज में खर्च की गई धनराशि दे दी है। जिस पर दोनों पक्षों ने अध्यक्ष संतोष कुमार विश्वकर्मा व सदस्या हुमैरा फात्मा उस्मानी के समक्ष सुलहनामा पेश किया। जिस पर मामले को पूर्ण संतुष्टि पर खत्म कर दिया गया।


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