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दुष्कर्मी चाचा को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

जागरण संवाददाता हमीरपुर बिंवार थानाक्षेत्र के एक गांव में 10 माह 23 दिन पहले छह वर्षीय मा

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 07:38 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 07:38 PM (IST)
दुष्कर्मी चाचा को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : बिंवार थानाक्षेत्र के एक गांव में 10 माह 23 दिन पहले छह वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपित पारिवारिक चाचा को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने केआदेश दिए हैं।

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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि बिंवार थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 24 नवंबर 2019 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि शाम छह बजे उसकी छह वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पारिवारिक रिश्ते में चाचा लगने वाला युवक उसे बहला फुसलाकर टॉफी खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसे घर छोड़ गया। पीड़िता ने रोते हुए इशारों से स्वजन को घटना बताई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने आरोपित को 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पीड़िता को जल्द मिला न्याय

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के दस माह 23 दिन में न्यायालय ने फैसला कर पीड़िता को न्याय दिलाया है। इसमें गवाहों को अदालत में पेश करने में बिंवार थाने के पैरोकार बिज भान सिंह की भूमिका भी सराहनीय रही। इससे न्यायालय को अपना कार्य करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मिशन शक्ति का दिखेगा असर

सहायक अभियोजन अधिकारी और नोडल अफसर नित्यानंद यादव ने बताया कि महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को शासन की ओर से चलाए गए मिशन शक्ति अभियान का असर जल्द न्यायालय में दिखेगा। इससे पीड़िताओं को न्याय दिलाने व आरोपितों को सजा दिलाने के प्रयास तेज होंगे। इसी के तहत पॉक्सो एक्ट द्वितीय अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है।


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