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Hapur Crime: सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, खेत से लौट रही पीड़िता के साथ की हैवानियत

सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunPublished: Tue, 07 Feb 2023 10:10 PM (IST)Updated: Tue, 07 Feb 2023 10:10 PM (IST)
Hapur Crime: सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, खेत से लौट रही पीड़िता के साथ की हैवानियत
सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

हापुड़, जागरण संवाददाता। सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 22 जनवरी 2018 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 22 जनवरी 2018 की शाम को उसकी सात वर्षीय पुत्री खेत से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में एक गांव का रहने वाला शक्ति उसकी पुत्री को जबरन जंगल स्थित सरसों के खेत में ले गया था। जहां पर आरोपित ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।

इस दौरान पीड़ित की पत्नी भी खेत से घर आ रही थी। इस दौरान उसने आरोपित शक्ति को खेत से बाहर निकलते हुए देखा। पीड़ित की पत्नी को देखकर आरोपित भागने लगा था।

पत्नी ने खेत के अंदर जाकर देखा तो उसकी पुत्री बदहवास हालत में पड़ी थी। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के यहां चल रही थी।

मंगलवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपित शक्ति को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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