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15 हजार तक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने चलाईं कल्‍याणकारी योजनाएं Gorakhpur News

डा एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के तहत लाभ श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों को डिग्री पाठ्यक्रम बीटेक. एमटेक. बीसीए एमसीए. बीबीए एमबीए. एमबीबीएस अथवा अन्य तकनीकी डिग्री के लिए क्रमशः 10 हजार रुपये विभाग की तरफ से दिए जाएंगे।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Mon, 09 Nov 2020 03:16 PM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2020 03:16 PM (IST)
15 हजार तक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने चलाईं कल्‍याणकारी योजनाएं Gorakhpur News
उत्‍तर प्रदेश शासन का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

 गोरखपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की ओर से पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिको के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाए संचालित की है। इनमें कार्यरत श्रमिक जिनका मासिक वेतन (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) मिलाकर 15000 रुपये से अधिक न हो, श्रम विभाग में संपर्क कर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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 यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि डा एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के तहत लाभ श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों को डिग्री पाठ्यक्रम बीटेक., एमटेक., बीसीए, एमसीए. बीबीए, एमबीए., एमबीबीएस अथवा अन्य तकनीकी डिग्री के लिए क्रमशः रुपये 10 हजार। डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पालीटेक्निक, पीजीडीएम अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स हेतु आठ हजार एवं सार्टीफिकेट पाठ्यक्रम आईटीआई अथवा अन्य सार्टीफिकेट कोर्स हेतु पांच हजार की धनराशि दी जाएगी।

उन्होने बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों जिनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि) का अंक पत्र स्नातक, परास्नातक के अंतिम वर्ष में 60 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वालों को रूपया 03 हजार तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को रुपये 05 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।

निर्धारित तिथि से पहले करना है आवेदन

उन्होने बताया कि ज्योतिबा फूले कन्यादान योजनान्तर्गत कन्या के विवाह से निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल 02 पुत्रियों के विवाह के लिए देय होंगा तथा कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।

उन्होने बताया कि राजा हरिशचन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमिक के मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना में आर्थिक सहायता हेतु श्रमिक के पति-पत्नी अथवा आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता-पिता को रुपये 15 हजार धनराशि दी जायेगी।


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