ब्याज माफी योजना 2026: उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक के बकाये पर पूरा ब्याज होगा माफ
उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के तहत गोरखपुर में व्यापारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस योजना से पुराने कर बकाये पर ब्याज में छूट मिलेगी।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
योजना से पुराने कर बकाये और ब्याज से राहत।
10 लाख तक के मूल बकाये पर पूरा ब्याज माफ।
गोरखपुर में व्यापारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुराने कर बकाये और ब्याज के बोझ से परेशान व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 को लेकर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
समस्त व्यापार मंडल के तत्वावधान में गोरखपुर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने योजना के प्रविधानों और लाभों की जानकारी दी। व्यापारियों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई।
बतौर मुख्य अतिथि राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर (सेक्टर-8) नृपेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि योजना के तहत पुराने कर विवादों का निस्तारण कर व्यापारियों को आर्थिक राहत देने का प्रयास किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश कुमार रस्तोगी ने भी योजना की पात्रता और ब्याज में मिलने वाली छूट की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 16 अक्टूबर 2026 से 16 जनवरी 2027 तक लिया जा सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक के पात्र बकाया कर मामलों में मूल बकाये की राशि के अनुसार ब्याज में छूट मिलेगी। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा ब्याज माफ होगा।
10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मामलों में केवल 10 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ तक 25 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा।
अध्यक्षता करते हुए समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने कहा कि योजना से व्यापारियों को वर्षों पुराने लंबित मामलों से राहत मिलेगी।
इस दौरान राज्य कर अधिकारी रामकेश, गोरखपुर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रस्तोगी, एसए रहमान, गोपाल जायसवाल, संजय टिबड़़ेवाल, मनीष सिंह, अमित टिबड़ेवाल, कमलेश अग्रवाल, एसपी मिश्रा, अचिंत्य लाहिड़ी, अमित पटेल, सुरेश जायसवाल, रामकृष्ण मिश्र मनीष सर्राफ, संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे।