Move to Jagran APP

महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा

अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को क्रमश एक वर्ष तथा तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 12:07 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 12:07 AM (IST)
महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा
महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा

महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा

loksabha election banner

कुशीनगर :अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मदन मोहन की अदालत ने गुरुवार को महिला के आत्महत्या मामले में पति अभय प्रताप सिंह उर्फ जितेंद्र को 10 वर्ष व 50 हजार तथा भाभी चित्ररेखा को पांच वर्ष तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को क्रमश: एक वर्ष तथा तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि वादी श्रीकिसुन सिंह ने पांच जून 2019 को अहिरौली बाजार थाने में तहरीर देकर बताया कि 30 जनवरी 2019 को अपनी पुत्री मुनीता की शादी की। ससुराल जाने के बाद पति व उसकी भाभी चित्ररेखा उत्पीड़न करने लगे। दोनों के बीच अवैध संबंध था। दोनों के उत्पीड़न से तंग आकर मुनीता ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्य व पत्रावली को देखते हुए विद्वान न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.