महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा
अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को क्रमश एक वर्ष तथा तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
महिला की आत्महत्या के मामले में पति समेत दो को कारावास की सजा
कुशीनगर :अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मदन मोहन की अदालत ने गुरुवार को महिला के आत्महत्या मामले में पति अभय प्रताप सिंह उर्फ जितेंद्र को 10 वर्ष व 50 हजार तथा भाभी चित्ररेखा को पांच वर्ष तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को क्रमश: एक वर्ष तथा तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।