आय से अधिक संपत्ति में अवर अभियंता को तीन साल का सश्रम कारावास Gorakhpur News
लोक सेवक के पद पर रहते हुए आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर एक अभियंता को कोर्ट ने तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
गोरखपुर, जेएनएन। लोक सेवक के पद पर रहते हुए आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वत्सल श्रीवास्तव ने अभियुक्त राम कुमार सिंह को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर आरोपित को छह माह का कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा।
आय से अधिक थी संपत्ति
आरोपित शाहपुर थानाक्षेत्र के धर्मपुर मुहल्ला का निवासी है तथा वह विद्युत वितरण खंड प्रथम गोरखपुर में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रमोद मौर्य का कहना था कि अभियुक्त आठ अगस्त 1965 से फरवरी 1986 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहा। इस दौरान जांच में यह पाया गया कि उसने अपनी ज्ञात आय से पांच लाख 71 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।
टीम को देख दो पिकअप पर लदी लकडिय़ां छोड़ भागे तस्कर
कैंपियरगंज रेंज क्षेत्र में तस्कर वन विभाग की टीम को देख अलग-अलग दो पिकअप (यूपी 53 एटी 5467 व यूपी 53 सीटी 6272) पर लदा 18 बोटा सागौन छोड़ भाग निकले। बरामद लकड़ी व वाहन को रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया है। टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। मंडलीय वन सुरक्षा अधिकारी जगदंबा पाठक रविवार रात करीब एक बजे गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि राप्ती नदी के सिसई घाट पर तस्कर बड़े पैमाने पर लकडिय़ों की तस्करी कर रहे हैं। कैंपियरगंज क्षेत्रीय वन अधिकारी साजिद अली के नेतृत्व में टीम ने सिसई घाट के पास नाकेबंदी की। थोड़ी देर में एक पिकअप आती दिखी। टीम को जैसे देखा, तस्कर पिकअप छोड़कर भाग निकले। टीम रात में गश्त पर ही थी कि सुबह करीब चार बजे दूसरी पिकअप आती दिखी। इस बार भी तस्कर वाहन थोड़ी दूरी पर छोड़ वहां से भाग निकले।