ध्वस्त कर दिए जाएंगे इस शहर के 10 हजार मकान, जानिए- क्यों ? Gorakhpur News
जीडीए के अनुसार 500 मीटर दायरे में 10403 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन आ रहे हैं जबकि 50 मीटर के दायरे में 393 आवास आएंगे। मकान टूटेंगे या नहीं फैसला एनजीटी को करना है।
गोरखपुर, जएनएन। रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे में बसे लोगों पर कार्रवाई होगी या उन्हें राहत मिलेगी, यह जानने के लिए 10 फरवरी तक इंतजार करना होगा। सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में इस मामले में कोई फैसला नहीं आ सका है। एनजीटी ने नई तिथि 10 फरवरी निर्धारित की है।
दस नवंबर तक होना था फैसला
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि सोमवार को एनजीटी में गोरखपुर सहित 12 जिलों से जुड़े मामले में फैसला होना था। गोरखपुर का क्रम इनमें 11वें नंबर पर था। 10 नंबर तक के जिलों की सुनवाई हुई। 11 एवं 12 नंबर के क्रम पर रहे जिलों के मामले में 10 फरवरी की तिथि तय की गई है।
क्या है मामला
एनजीटी की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे में आने वाले सभी निर्माण को ध्वस्त करने की संस्तुति की थी। लोगों को राहत देने के लिए प्राधिकरण ने एनजीटी में अपील की है। एनजीटी के निर्देश पर निर्धारित प्रोफार्मा पर जीडीए की ओर से शासन में एक्शन टेकेन रिपोर्ट दाखिल किया गया था। शासन की ओर से पक्ष रखने के लिए सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को नोडल नामित किया गया है।
ये हैं 50 मीटर और 500 मीटर के दायरे में आने वाले मकान
जीडीए के अनुसार 500 मीटर दायरे में 10403 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन आ रहे हैं, जबकि 50 मीटर के दायरे में 393 आवास आएंगे।