योगी सरकार की इस पॉलिसी पर उद्यमियों को मिलेगी भरपूर छूट, अब टेक्सटाइल हब बनेंगे पूर्वांचल व बुंदेलखंड
प्रस्तावित टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी 2022 में वस्त्र उद्योग को योगी सरकार से विशेष प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। ऐसे में उद्यमियों को प्रदेश में सबसे अधिक 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान मिलेगा। वहीं सरकारी संस्था से जमीन खरीदने पर छूट की सीमा भी दोगुनी होगी।
गोरखपुर, उमेश पाठक। पूर्वांचल एवं बुंदलेखंड के जिलों में वस्त्र से जुड़ी इकाइयां लगाना उद्यमियों के लिए फायदे का सौदा होगा। इन दोनों क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर कर टेक्सटाइल हब बनाने के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन देने जा रही है। प्रस्तावित टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी 2022 में पूर्वांचल व बुंदेलखंड में वस्त्र उत्पादन से जुड़ी इकाई लगाने पर सर्वाधिक 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान मिलेगा। सरकारी संस्था से जमीन खरीदने पर छूट की निर्धारित सीमा को दोगुना करने का प्रस्ताव भी है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर सहित प्रदेश के 30 से अधिक जिलों को इस नई पालिसी से लाभ होने वाला है।
सीएम ने दिया ये खास संकेत: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में निवेशकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बुंदलेखंड एवं पूर्वांचल में निवेश करने पर विशेष प्रोत्साहन देने का संकेत दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जा रही नई पालिसी के प्रारूप में इस बात को शामिल भी किया गया है। एक से दो महीने में इसे लागू भी कर दिया जाएगा।
यह मिलेगा फायदा: टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी 2017 में प्रदेश में 25 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है। यह छूट पूंजी अनुदान के रूप में मिलेगा यानी प्लांट और मशीनरी पर। फैक्ट्री में शेड डाल लिया गया है तो उसे प्लांट माना जाएगा।
गौतमबुद्धनगर में यह छूट 25 प्रतिशत निर्धारित की जा रही है जबकि प्रदेश के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 35 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के जिलों में पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2017 की पालिसी में दो से 100 करोड़ तक के निवेश पर छूट मिलने का प्रावधान है जबकि नई पालिसी में 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर छूट मिलेगी। पिछली पालिसी में सरकारी संस्थाओं से भूमि खरीद पर 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य पर पांच प्रतिशत छूट थी लेकिन अब यह छूट 10 प्रतिशत होगी।
भूमि पर मिलने वाली छूट परियोजना लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त ब्याज अनुदान, स्टांप ड्यूटी अनुदान, आधारभूत संरचना ब्याज अनुदान, रोजगार प्रोत्साहन अनुदान, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट ईपीएफ प्रतिपूर्ति, मालभाड़ा प्रतिपूर्ति के रूप में भी निवेशकों को लाभ मिलेगा।
उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी में प्रदेश में सर्वाधिक छूट बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में दी जाएगी। यहां वस्त्र उद्योग लगाने पर उद्यमियों को काफी फायदा होगा।