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महराजगंज में हुए धान खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड शंभू गुप्ता को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

महराजगंज में फर्जी दस्तावेजों के सहारे किसानों का धान खरीद कर करोड़ों की हेरफेर करने के आरोपित शंभू गुप्ता को यूपी एसटीएफ की टीम ने 25 अक्‍टूबर को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के देवघर से उसे गिरफ्तार किया गया।

By Navneet Prakash TripathiEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 03:15 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 09:00 PM (IST)
महराजगंज हुए धान खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड शंभू गुप्ता को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। प्रतीकात्‍मक फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। महराजगंज में फर्जी दस्तावेजों के सहारे किसानों का धान खरीद कर करोड़ों की हेरफेर करने के आरोपित शंभू गुप्ता को यूपी एसटीएफ की टीम ने 25 अक्‍टूबर को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के देवघर से उसे गिरफ्तार किया गया।

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आरोपित पर घोषित था 50 हजार का इनाम

आठ माह से शंभू गुप्‍ता फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए महराजगंज पुलिस उस पर 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। उसे गिरफ्तार करने में महराजगंज पुलिस के नाकाम रहने पर एसटीएफ को इस काम पर लगाया गया।

आरोपित को रिमांड पर लेगी महराजगंज पुलिस

आरोपित शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद महराजगंज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है । पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आरोपित को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस टीम को झारखंड भेजने की तैयारी की जा रही है ।

आनलाइन फ्राड कर धान खरीद रहा था शंभू गुप्ता

महराजगंज जिले के शिकारपुर में आरोपित शंभू गुप्ता लंबे समय से बिचौलियों का धान किसानों के नाम पर बेचने का कार्य करता था । इसी बीच 17 फरवरी को महराजगंज साइबर सेल के प्रभारी मनोज कुमार पंत के नेतृत्व में स्वाट व कोतवाली पुलिस की टीम ने शिकारपुर के निजी आफिस में चल रहे किसानों के कागजात से फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया था।

चार आरोपित पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल

मामले में आपरेटर के रूप में काम कर रहे सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के करमहा निवासी भालेंदु चतुर्वेदी,बरवा विद्यापति निवासी शत्रुघ्न पाठक व घुघली थाना क्षेत्र के बल्लो खास निवासी भागवत प्रसाद और पड़री खुर्द निवासी ब्यासमुनि पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन मुख्य आरोपित व धान खरीद का मास्टरमाइंड पुलिस से बच निकला था।

कई संगीन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपितों समेत मुख्य आरोपित शंभू गुप्ता के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजना का लाभ लेने समेत आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित पर 50 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा कर दी थी।


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