गोरखपुर में धारा 144 लागू, मूर्ति व ताजिया विसर्जन भी प्रतिबंधित Gorakhpur News
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने गोरखपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान मूर्ति व ताजिया विसर्जन भी प्रतिबंधित रहेगा।
गोरखपुर, जेएनएन। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा है कि कोरोना महामारी (कोविड-19) को फैलने से रोकने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लोगों में फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) का अनुपालन कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डीएम ने बताया कि धारा 144 का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए आगामी सभी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। किसी प्रकार का कोई जुलूस, विसर्जन, पंडाल स्थापना, ताजिया अथवा इससे संबंधित अन्य कोई सामाजिक, धार्मिक व सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।
सभी के जीवन रक्षार्थ किसी भी धार्मिक पर्व में सार्वजनिक स्थल पर कोई पंडाल स्थापना, मूर्तिस्थापना, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम एवं ताजिया विसर्जन का कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। शासन के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। जनता से अपील है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशाें का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी बनाए रखें। एहतिहात के ताैर पर मास्क जरूर लगाएं।
एक साथ सभी दुकानें खुलने से व्यापारियों में खुशी
गोरखपुर में सप्ताह में अब पांच दिन सभी दुकानें खुलने से व्यापारियों में खुशी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना ने कहा कि पहला मौका होगा जब सोमवार को सभी दुकानें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह खुशी का मौका है। लेकिन सभी को सुरक्षा के मानकों का पालन करना होगा। थोक वस्त्र विक्रेता वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश नेभानी ने कहा कि अब बिना रोकटोक दुकानें खुलने से व्यापार को गति मिलेगी। गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के महासचिव विशाल गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से इस दिन का इंतजार था जब, सभी दुकानें खुली हों।