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रेलवे काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगा 10 लाख का बीमा कवर, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन

Published: Sat, 24 Oct 2026 08:57 PM (IST)

रेलवे अब आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा देगा। यह सुविधा 27 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी।

रेलवे काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों का भी होगा बीमा।

रेलवे काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों का भी होगा बीमा।

HighLights

  1. आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा मिलेगी।

  2. यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।

  3. प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे के आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब यात्रियों को ऑनलाइन ई-टिकट की तरह रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा मिलेगी।

रेलवे बोर्ड ने 27 अक्टूबर, 2026 से इस सुविधा को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्री अपनी इच्छा से बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर देना और प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (पीसीसीएम) को इस संबंध में पत्र जारी किया है। यह कदम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट के छह अक्टूबर, 2026 के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है।

रेलवे बोर्ड ने सभी आरक्षण काउंटरों पर जरूरी तकनीकी और परिचालन संबंधी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) मिलकर आरक्षण प्रणाली में जरूरी बदलाव और एकीकरण का काम कर रहे हैं।

आरक्षित टिकट के लिए आवेदन भरते समय यात्री को बताना होगा कि वे बीमा का लाभ लेंगे या नहीं। इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से अपना मोबाइल नंबर देना होगा। प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा का प्रीमियम टिकट किराए के साथ डिजिटल रूप से लिया जाएगा।

यात्रियों को पालिसी का विवरण उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बीमा योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार, रेल दुर्घटना या परिभाषित अप्रिय घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.50 लाख रुपये तक का कवर निर्धारित है।

चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए दो लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10 हजार रुपये तक का प्रविधान है। यह बीमा कवर सभी श्रेणियों के आरक्षित टिकटों के लिए समान है।

आइआरसीटीसी की ओर से ई-टिकट यात्रियों के लिए जारी मौजूदा बीमा शर्तों में 17 फरवरी, 2024 से प्रीमियम सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। हालांकि, आरक्षण काउंटरों पर लागू होने वाली अंतिम राशि और भुगतान की व्यवस्था संबंधित सिस्टम में निर्धारित प्रविधानों के अनुसार होगी।

मौजूदा योजना की शर्तों के अनुसार, बुकिंग के समय कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों पर बीमा का विकल्प उपलब्ध है। पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों को बीमा कवर नहीं मिलता, जिनका टिकट बिना बर्थ या सीट के बुक होता है। पांच से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा उपलब्ध है।

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