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गोरखपुर में धारा 144 लागू, नहीं निकलेगा ताजिया जुलूस, मूर्ति स्‍थापना पर भी रोक Gorakhpur News

डीएम ने कहा कि कोरोना को देखते हुए मूर्ति स्थापना ताजिया व जुलूस आदि निकालने की मनाही है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 07:26 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 07:26 PM (IST)
गोरखपुर में धारा 144 लागू, नहीं निकलेगा ताजिया जुलूस, मूर्ति स्‍थापना पर भी रोक Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा है कि सभी धर्म मानव जीवन के उत्थान एवं विकास हेतु हैं। सभी धर्मों का आदर करना हम सबका परम कर्तव्य है। मानव जीवन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, इससे बचाव के दृष्टिगत सभी त्योहार अपने घरों में ही मनाएं और सामूहिक भीड़ से बचें। बचाव ही संक्रमण से बचने का उपाय है।  उन्होंने कहा कि महानगर में धारा 144 लागू है, इसलिए सभी धार्मिक कार्य अपने घरों में ही करें। मूर्ति स्थापना, ताजिया व जुलूस आदि निकालने की मनाही है। कोरोना वायरस को रोकने के दृष्टिगत इसका अनुपालन आवश्यक है। डीएम ने कहा कि अपने व अपने परिवार तथा राष्ट्रहित में कोविड नियमों का शत प्रतिशत पालन करें क्योंकि जीवन रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन रहेगा तभी हम त्‍यौहार या अन्‍य धार्मिक/सामाजिक कार्य कर सकते हैं।

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सदभावना समिति की बैठक में बोले डीएम

मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु एनेक्सी सभागार में आयोजित शांति एवं सदभावना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने हेतु सभी को अपने कर्तव्यों का पालन कर शासन-प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस बीमारी को हल्के में न लें क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही संक्रमण को फैला सकती है। जनपद वासियों से अपील करते हुए उन्‍होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव हेतु संक्रमति व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना है। मास्क अवश्य पहनना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। बार-बार हाथ धोएं व ग्लब्स का प्रयोग करें। जीवन की सुरक्षा का कवच मानकर इन बातों का पालन करें। यदि कहीं भी किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण परिलक्षित हों तो तत्काल नजदीकी सीएचसी या पीएचसी पर जाकर टेस्ट कराएं। सही समय पर बचाव के उपाय शुरू होने पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति के सदस्यों का सहयोग किया जाए और कोविड पाजीटिव का कोई भी केस संज्ञान में आता है तो तत्काल कंट्रोलरूम को सूचित करें जिससे उसकी जांच कराकर उसे बचाया जा सके।

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन अनिवार्य

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. सुनील गुप्ता ने कहा कि दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन किया जाए तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। इसे त्यौहार में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी अपनाएं, जीवन सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आरके श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व राजेश सिंह, सभी उप जिलाधिकारी समेत शांति समिति के सदस्य डा. सुधाकर पांडेय, आदिल अमीन, सरदार बलबीर सिंह व डा. संजीव गुलाटी उपस्थित रहे। 


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