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जवाहर जायसवाल को रिमांड पर लेगी पुलिस, जानिए क्या है मामला

गड़ौरा चीनी मिल के मालिक जवाहर जायवाल के खिलाफ महराजगंज में 22 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसानों का 46 करोड़ रुपये बकाया है।

By Edited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 08:24 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jan 2019 09:41 AM (IST)
जवाहर जायसवाल को रिमांड पर लेगी पुलिस, जानिए क्या है मामला
जवाहर जायसवाल को रिमांड पर लेगी पुलिस, जानिए क्या है मामला
गोरखपुर, जेएनएन। वाराणसी में वर्ष 2012 में एक बैंक कर्मी की हत्या के आरोप में यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े गड़ौरा चीनी मिल के मालिक जवाहर लाल जायसवाल को महराजगंज जिले की ठूठीबारी पुलिस रिमांड पर लेगी। गड़ौरा चीनी मिली के मालिक जवाहर लाल जायसवाल पर बीते 22 दिसंबर को जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय के निर्देश पर ठूठीबारी थाने में धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत 11 धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
जवाहर लाल जायसवाल की गड़ौरा चीनी मिल पर किसानों का 46 करोड़ रुपये का बकाया है। इस बकाए को लेकर क्षेत्र के किसान 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनका बकाया मूल्य भुगतान किया जाए। साथ ही मिल को चलाया जाए। मिल मिल को बंद करने की नीयत से मिल का मालिक फरार हो गया। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने में भी उसकी लगातार आनाकानी से गन्ना किसान परेशान हैं। मिल मालिक पर जानबूझ कर गन्ना क्रय केंद्र की स्थापना न करने, मिल का संचालन प्रारंभ न करने, चीनी बेचने से प्राप्त धन का दुर्विनियोग करने, किसानों के साथ विश्वासघात, छल कपट, धोखाधड़ी व आर्थिक शोषण करने का भी आरोप है।
जवाहर लाल जायसवाल की गिरफ्तारी पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मिठाई बांट कर खुशी का इजहार किया और एक-दूसरे को बधाई दी। पुलिस अधीक्षक रोहित ¨सह सजवान ने बताया कि जेएचवी चीनी मिल मालिक जवाहर लाल जायसवाल के खिलाफ दर्ज 408, 409, 417, 418, 420, 427, 465, 468, 120 बी, भादवि, उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम की धारा 22 बी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में रिमांड पर लिया जाएगा।

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