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बस्‍ती में पंचायत सचिव निलंबित, टीए व पूर्व प्रधान पर भी होगी कार्रवाई

मिरवापुर ग्राम पंचायत के अभयपुरा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में धन निकालने के बाद निर्माण कार्य न करवाना और निर्माण कार्य पूर्ण होने की झूठी रिपोर्ट देने पर पंचायत सचिव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Fri, 25 Jun 2021 06:15 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jun 2021 06:15 AM (IST)
बस्‍ती में पंचायत सचिव निलंबित, टीए व पूर्व प्रधान पर भी होगी कार्रवाई
निर्माण कार्य की झूठी रिपोर्ट देने पर पंचायत सचिव निलंबित। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बस्ती जिले के गौर विकास खंड के मिरवापुर ग्राम पंचायत के अभयपुरा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में धन निकालने के बाद निर्माण कार्य न करवाना और निर्माण कार्य पूर्ण होने की झूठी रिपोर्ट देने पर पंचायत सचिव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में तकनीकी सहायक और पूर्व प्रधान पर कार्रवाई के लिए डीसी मनरेगा व डीपीआरओ को पत्र भेजा गया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी गौर को भी चेतावनी दी है।

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बाउंड्रीवाल निर्माण कराने के नाम पर निकाल लिए रुपये

मिरवापुर ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान और गांव के कुछ लोगों ने पिछले दिनों मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की थी कि आपरेशन कायाकल्प के तहत अभयपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्रीवाल का निर्माण कराने के नाम पर पूर्व प्रधान व सचिव ने अन्य कर्मियों की मदद से 3,56,667 रुपये सितंबर 2020 में निकाल लिए। इसके बाद बाउंड्रीवाल का निर्माण कराने की बजाय कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट दे दी। गांव में जैससे ही दूसरे प्रधान चुने गए और उनके संज्ञान में यह मामला आया पूर्व प्रधान और सचिव ने बाउंड्रीवाल का निर्माण कराना शुरू कर दिया।

सीडीओ ने तीन सदस्‍यीय कमेटी गठित कर जांच के दिए आदेश

नींव की खुदाई हो ही रही थी, मामले की शिकायत अधिकारियों से हो गई। मुख्य विकास अधिकारी डा. राजेश कुमार मौर्य ने खंड विकास अधिकारी प्रभाशंकर को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी रामसुभाष चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें गौर ब्लाक मुख्यालय से संबंद्ध कर मामले में एडीओ पंचायत रुधौली दयाराम को जांच अधिकारी नामित किया। जांच अधिकारी से 15 दिन में पंचायत सचिव को आरोप पत्र जारी कर जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।


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