Move to Jagran APP

हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह की संपत्ति जब्त करने का आदेश

गोरखपुर : कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस ने

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Feb 2018 06:57 PM (IST)Updated: Wed, 28 Feb 2018 06:57 PM (IST)
हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह की संपत्ति जब्त करने का आदेश

गोरखपुर : कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस ने पवन सिंह पर गैंग बनाकर अपराध के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत हिस्ट्रीशीटर की संपत्ति की जब्ती का आदेश दिया है। बताते हैं कि पुलिस कई अन्य हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से आदेश हासिल करने के प्रयास में है।

loksabha election banner

गोरखनाथ क्षेत्र के नथमलपुर निवासी पवन सिंह और उसके भाई तथा साथियों पर तारामंडल, खोराबार निवासी सच्चिदानंद सिंह ने 14117000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। उनकी तहरीर पर 22 अगस्त 2017 को गोरखनाथ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में दोनों भाई गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। बाद में इस मामले में उनकी जमानत हो गई थी। इस बीच रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने पवन सिंह और उसके भाई तथा साथियों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्रवाई कर दी। 16 दिसम्बर 2017 को पवन सिंह ने भाई तथा साथियों के साथ गैंगेस्टर कोर्ट में सरेंडर किया था। तभी से वह जेल में है। इस मामले में 12 फरवरी को कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस बीच पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत गैंग बनाकर अपराध के जरिए उस पर अकूत संपत्ति अर्जित करने की रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध से अर्जित उसकी संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट दी थी। इस स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

---

पुलिस ने इन संपत्तियों का किया है उल्लेख

- बाघागाड़ा में कई एकड में चल रही उसकी प्लाटिंग की जमीन

- नथमलपुर, गोरखनाथ स्थित मकान

- बैंक खाते में मौजूद रकम

- तीन लग्जरी गाड़ियां

- अन्य बेनामी संपत्ति

एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा है कि कोर्ट ने यूपी गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। गैंग बनाकर अपराध के जरिए बनाई गई उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.