सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
गोरखपुर : संतकबीर नगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपकान्त मणि ने गुरुवार को लगभग एक माह
गोरखपुर : संतकबीर नगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपकान्त मणि ने गुरुवार को लगभग एक माह पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला महुली पुलिस थाना-क्षेत्र के एक गांव का है।
न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्र में पीड़िता ने कहा है कि वह अपने रिश्तेदारी में महुली थाना-क्षेत्र के गांव में आती-जाती रहती है। इसी दौरान गांव के विजय कुमार यादव, अमरजीत यादव और भीम पाल बुरी नजर रखने लगे। सात मार्च को सुबह पांच बजे जब वह घर से किसी कार्य के लिए बाहर खेत में गई थी। तभी रास्ते मे तीनों ने उसे घेर लिया। विजय यादव ने कट्टा सटा दिया। उसके बाद खेत में ले जाकर तीनों से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान तीनों से विनती भी की। उनके पैर पड़े पर वह नहीं माने। घटना के संबंध में मुकामी थाने पर कई बार गए। पुलिस हर बार आश्वासन देकर मामले में शांत हो जाती रही। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर आरोपित धमकी भी देने लग गए। लगा कि अब तो जान भी चली जाएगी। उसके बाद भी पुलिस के पास गई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो निराश होकर मजबूरन न्यायालय का शरण लेना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व थाने से आई आख्या का अवलोकन करने के उपरांत इसे प्रथम-दृष्टया संज्ञेय अपराध माना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-156 (3) के तहत आरोपियों के खिलाफ समुचित धाराओं में अभियोग दर्ज करने का आदेश महुली पुलिस को दिया है।