Bank News: एक अक्टूबर से काम नहीं करेगा इन बैंकों का पुराना चेक, IFSC कोड भी बदला
Bank News पहली अक्टूबर से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। बैंकों का विलय होने से खाताधारकों के खाता नंबरों आइएफएससी व एमआइसीआर कोड में बदलाव होने के कारण पुरानी चेकबुक को अब अमान्य कर दिया जाएगा।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। यदि आपका खाता इलाहाबाद, ओरिएंटल व यूनाइटेड बैंक में है तो एक अक्टूबर से पहले पुराना चेक बुक बदलवा लें। क्योंकि पहली अक्टूबर से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। बैंकों का विलय होने से खाताधारकों के खाता नंबरों, आइएफएससी व एमआइसीआर कोड में बदलाव होने के कारण पुरानी चेकबुक अमान्य हो जाएगी। बैंक ग्राहकों ने को सूचित किया है कि वे तुरंत अपनी शाखा में नए चेक बुक के लिए आवेदन करें, जिससे वह आगे किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें।
खाताधारकों को सूचित करने के लिए मैसेज भेज रहे बैंक
इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। जो एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, जो एक अप्रैल 2019 से प्रभावी है। इन तीनों बैंकों के माइकर कोड व चेकबुक केवल 30 सितंबर तक ही मान्य है। ऐसे में तीनों बैंकों ने बिना किसी रुकावट के बैैंकिंंग लेनदेन जारी रखने के लिए अपने-अपने ग्राहकों से एक अक्टूबर से पहले ही नए चेक बुक लेने को कहा है।
ग्राहकों को एसएमएस से सूचना भेज दी गई है। ज्यादातर लोगों ने नए चेकबुक ले लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह अपने शाखा में आवेदन कर चेक बुक प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें लेनदेन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। - अजय अग्रवाल, डीजीएम, इंडियन बैंक।
नया चेक बुक सभी शाखाओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं। ग्राहक अपनी-अपनी शाखाओं संपर्क कर चेकबुक प्राप्त कर लें, ताकि लेनदेन में व्यवधान न आएं। - राजीव जैन, डीजीएम, पीएनबी।
खाताधारकों को जारी होगी नई पासबुक व चेकबुक
बता दें कि देना बैंक और विजया बैंक का बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया है, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ विलय हो गया है। इसी तरह कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक आफ इंडिया में विलय हो चुका है। खाताधारकों को नए सिरे से पासबुक एवं चेकबुक जारी किए गए हैं। उक्त तिथि के बाद अब पुराने चेक मान्य न करने का आदेश जारी हुआ है।