New year 2020 : बिना अनुमति पार्टी की तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा Gorakhpur News
New year 2020 की जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो प्रशासन की अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति नए वर्ष में पार्टी व किसी कार्यक्रम का आयोजन करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
गोरखपुर, जेएनएन। New year 2020 अगर आप नए वर्ष के लिए जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो आयोजन से पहले प्रशासन की अनुमति जरूर ले लें। बिना अनुमति नए वर्ष में पार्टी व किसी कार्यक्रम का आयोजन करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जिला प्रशासन आयोजकों से जुर्माना भी वसूलेगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए होटल, रेस्त्रां, मैरेज हाल व संस्थाओं को आयोजन करने के लिए आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व मनोरंजन कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है ऐसी स्थिति में बिना अनुमति न्यू ईयर पार्टी का आयोजन न करें।