बैंककर्मियों को धमकाने के मामले में माफिया अजीत की हुई पेशी, पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में हुआ था हाजिर
दि मैकेनिकल रेलवे कोआपरेटिव बैंक के कार्यालय में साथियों के साथ पहुंचे माफिया ने संविदा पर तैनात कर्मी की नियुक्ति करने के लिए बैंककर्मियों पर दबाव बनाने के साथ ही बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दिया था।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। रेलवे को-आपरेटिव बैंक के सचिव व कर्मियों को जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली करने के मामले में माफिया अजीत शाही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अमित कुमार के समक्ष पेश हुआ। एसीजेएम ने अभिरक्षा/रिमांड पर लेकर 14 दिन के लिए माफिया को जेल भेज दिया।
यह था मामला
कैंट थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता निवासी माफिया अजीत शाही 12 मई को अपने साथियों संग कारखाना स्थित दि मैकेनिकल रेलवे कोआपरेटिव बैंक के कार्यालय में पहुंचा। आरोप है कि संविदा पर तैनात अध्यक्ष अनिल सिंह के बहनोई की नियुक्ति करने के लिए बैंककर्मियों पर दबाव बनाने लगा। बात न मानने पर सबको जान से मारने की धमकी देने लगा।
पुलिस को सूचना देने के बाद फरार हो गया था। इस मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने बैंक के सहायक सचिव धीरेंद्र श्रीवास्तव की तहरीर पर अजीत शाही, अध्यक्ष अनिल व उनके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। 25 हजार रुपये का इनाम घोषित होने पर माफिया पुलिस को चकमा देकर धमकी देने के 22 वर्ष पुराने मुकदमे में हाजिर होकर जेल चला गया था।
बैंक अध्यक्ष हुए निलंबित गोरखपुर
दि मैकेनिकल रेलवे को-आपरेटिव बैंक में 12 मई को हुई घटना के मामले में डायरेक्टर बोर्ड ने बैठक कर अध्यक्ष अनिल सिंह को निलंबित कर दिया है। उपाध्यक्ष संदीप पांडेय को उनके सभी अधिकार सौंप दिए गए हैं। जबरिया वसूली व धमकी देने के मुकदमे में अनिल सिंह अग्रिम जमानत पर हैं। वहीं अनिल सिंह का कहना है कि निलंबन की जानकारी किसी भी पदाधिकारी ने नहीं दी है।