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आधार से लिंक कर लें ईपीएफ खाता, वरना नहीं जमा होगा अंशदान

इपीएफओ के खाताधारकों के लिए पीएफ खाते से आधार लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि आपके खाते से आधार से लिंक नहीं है तो इपीएफओ आपकी कंपनी से आपके खाते में आने वाला अंशदान बंद कर सकता है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Thu, 03 Jun 2021 09:01 AM (IST)Updated: Thu, 03 Jun 2021 09:01 AM (IST)
आधार से लिंक कर लें ईपीएफ खाता, वरना नहीं जमा होगा अंशदान
आधार से अपना ईपीएफ खाता लिंक न करने वाले कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं होगा। - प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर, जेएनएन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के खाताधारकों के लिए पीएफ खाते से आधार लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि आपके खाते से आधार से लिंक नहीं है, तो इपीएफओ आपकी कंपनी से आपके खाते में आने वाला अंशदान बंद कर सकता है। यह तभी चालू होगा, जब आपके पीएफ खाते से आधार लिंक हो जाएगा। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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गोरखपुर परिक्षेत्र के गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मंडल की बात करें तो अभी तक 12 जनपदों के पांच हजार पीएफ खाताधारकों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसे में उन नियोक्ताओं को जल्द से जल्द यह कार्रवाई पूरी करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में उनके अंशदान खातों में नहीं जमा हो सकेंगे।

आप भी लिंक कर सकते हैं आधार नंबर

यदि आपके पीएफ खाता में आपके नियोक्ता ने आधार लिंक नहीं किया है, तो यह काम आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले विभाग की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहांं आपको आनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ दिखेगा। इसमें जाकर ई-केवाइसी पोर्टल क्लिक कर आधार संख्या दर्ज कर दें। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो पीएफ खाता और आधार नंबर में भी है लिखना होगा। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद फिर से आधार नंबर लिखना होगा। एक बार फिर ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, इसे क्लिक कर दें। फिर आधार कार्ड की जांच करने के लिए और आधार से लिंक करने के बाद मोबाइल फोन पर फिर ओटीपी आएगा। इस तरह तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके पीएफ खाता से आधार लिंक हो जाएगा।

संगठन ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत यह निर्णय लिया है।

गोरखपुर परिक्षेत्र में 12 जिलों आते हैं। इनमें ईपीएफओ के करीब 72 हजार सक्रिय खाताधारक हैं। इनमें से पांच हजार नियाेक्ताओं ने अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है। अब जब तक वह अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करेंगे तब तक उनके खाते में अंशदान जमा नहीं हो सकेंगे। - मनीष मणि, आयुक्त, इपीएफओ


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