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युवक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

गोरखपुर : कुशीनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार सत्यवीर ¨सह यादव की अदालत

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Apr 2018 05:20 PM (IST)Updated: Sun, 22 Apr 2018 05:20 PM (IST)
युवक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

गोरखपुर : कुशीनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार सत्यवीर ¨सह यादव की अदालत ने घर से बुलाकर युवक की हत्या करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त को 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है, अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव का कथन था कि वादी स्वामीनाथ निवासी मडुरही दुदही ने पांच जुलाई 2016 को विशुनपुरा थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि गांव का ही उमेश उनके लड़के हरिलाल को दोपहर साढ़े तीन बजे घर से बुलाकर ले गया।गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर उमेश ने हरिलाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हरिलाल की चीख-पुकार सुन खेत में काम कर रहे मजदूर मौके पर आए और इसकी सूचना दी। सूचना पर जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरा लड़का हरिलाल खून से लथफथ व मृत पड़ा था। ग्रामीणों की मदद से शव को दुदही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां शव पड़ा हुआ है। उमेश हरिलाल से रंजिश रखता था। कारण कि छह माह पूर्व हरिलाल ने उमेश की पत्नी को मायके पहुंचाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उमेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां दाखिल पत्रावलियों, प्रस्तुत सबूतों, गवाहों के बयान तथा उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपित उमेश को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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