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छेड़खानी करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, होंगे जिला बदर Gorakhpur News

पुलिस अब आरोपितों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जिला बदर करने की कार्रवाई करेगी जिससे इसका समाज पर अनुकूल असर पड़े और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कुशीनगर के एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Sun, 15 Nov 2020 01:02 AM (IST)Updated: Sun, 15 Nov 2020 06:05 PM (IST)
छेड़खानी करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, होंगे जिला बदर Gorakhpur News
छेड़खानी करने वालों पर कुशीनगर की पुलिस गुंडा एक्ट लगाएगी। - प्रतीकात्‍कम तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। छेड़खानी व फब्तियां कसने वालों की अब खैर नहीं होगी। महिलाओं तथा लड़कियों की इस तरह की शिकायत को गंभीरता से लेने के साथ ही पुलिस अब आरोपितों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जिला बदर करने की कार्रवाई करेगी, जिससे इसका समाज पर अनुकूल असर पड़े और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यूपी के कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ने महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया है। 

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एसपी ने थानेदारों को दिया निर्देश 

इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आने का निर्देश देते हुए एसपी ने थानेदारों को कहा है कि छेड़खानी या फब्तियां कसने के दर्ज मामलों में आरोपितों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए गुंडा एक्ट (धारा 110 बी) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कि इसका समाज पर अनुकूल असर पड़े और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों व महिलाओं के लिए बेहतर व भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए जिले स्थित गर्ल्स स्कूल, इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों के आस-पास सादे वर्दी में महिला तथा पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं ताकि इन स्थानों पर छेड़खानी व फब्तियां कसने जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले युवक सहजता से पुलिस के हाथ आ सकें।

50 से अधिक का हुआ चालान

छेड़छाड़ तथा फब्तियां कसने के मामले में जिले स्थित विभिन्न थानों में अब तक 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। वहीं बीते एक सप्ताह में चलाए गए अभियान के तहत 20 से अधिक मनचलों का चालान किया गया।

कुशीनगर के एसपी विनोद कुमार सिंह महिला सम्मान व सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है। छेड़छाड़ तथा फब्तियां कसने के आरोपितों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले अपराध को छिपाए नहीं इसकी सूचना तत्काल स्वजन व पुलिस को दें। 


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