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अब सभी बाइक सवारों को दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य, 15 दिन के बाद लगेगा जुर्माना Gorakhpur News

कुल मिलाकर अब बाइक सवारों को दो हेलमेट रखना पड़ेगा। अन्‍यथा वह पिछली सीट पर किसी को भी नहीं बैठा सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने 15 दिन की मोहलत दी है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 07:35 PM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2019 08:00 AM (IST)
अब सभी बाइक सवारों को दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य, 15 दिन के बाद लगेगा जुर्माना Gorakhpur News

 गोरखपुर, जेएनएन। एक नवंबर से दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। लेकिन गोरखपुर में बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों को 15 दिन की मोहलत मिल गई है। इस दौरान यातायात पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर अब बाइक सवारों को दो हेलमेट रखना पड़ेगा। अन्‍यथा वह पिछली सीट पर किसी को भी नहीं बैठा सकते हैं।

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थोड़ी सी ढील मिली नहीं कि फिर आ गए पुराने ढर्रे पर

एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। चालान किये जाने पर जुर्माना राशि में कई गुना इजाफा हुआ है। चौतरफा विरोध के बाद यातायात पुलिस ने थोड़ी ढील दी थी। परिणाम यह हुआ कि लोग फिर से यातायात नियमों को तोडऩे लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सख्त हो गई है। एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चार वर्ष से अधिक उम्र के बच्‍चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

एसपी यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बैठा सकेगा। बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

यातायात नियमों के बारे में भी दी जाएगी जानकारी

उल्‍लेखनीय है कि शुक्रवार से पुलिस का यातायात माह शुरू हो रहा है। इस माह में पुलिस पूरे माह का प्‍लान तैयार कर चलती है और उसी अनुरूप काम करती है। यातायात नियमों को बताने के साथ ही उसका पालन कराना भी यातायात पुलिस की जिम्‍मेदारी है। इस दौरान बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।


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