एक को आजीवन व दूसरे आरोपित को 10 साल का कारावास
कोतवाली खलीलाबाद के गंगौली गांव में महिला की हत्या का मामला
संतकबीरनगर: जिला व सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने कोतवाली खलीलाबाद थाने के गंगौली गांव की महिला की हत्या के मामले में एक को आजीवन व दूसरे आरोपित को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के गंगौली गांव निवासी अबूबकर व अब्दुल रहमान ने 16 सितंबर 2014 को पारिवारिक व संपति विवाद को लेकर शाफिया खातून की हत्या कर दी थी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से लाश को छिपा दिया था। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अबूबकर को आजीवन कारावास के साथ 26 हजार रुपये जुर्माना तथा दूसरे आरोपित अब्दुल रहमान को 10 वर्ष की कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। रास्ते के विवाद में पिटाई, तीन लोगों पर मुकदमा
संतकबीर नगर: कोतवाली खलीलाबाद के इस्लामपुर मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर बुधवार को कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पीटकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मोहल्ले के तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच में जुटी है।
कोतवाली खलीलाबाद में दी गई तहरीर में इस्लामनगर मोहल्ला निवासी बदलजमा ने यह उल्लेख किया है कि बुधवार को दोपहर के करीब एक बजे उनके मोहल्ले के शादाब, नसीम, नईम रास्ता बंद कर रहे थे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने के लिए परिवार के सदस्य मो. रईस पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया। कोतवाली प्रभारी विजय नारायण प्रसाद ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।