Gorakhpur News: पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर पति ने की हत्या, झगड़े के दौरान किया हमला- जांच में जुटी पुलिस
घटना गोरखनाथ थाना क्षेत्र की है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी पर हमला करने के बाद ससुरालियों ने उसे बीआरडी में भर्ती कर दिया और खुद फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज किया है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर निवासी धर्मवीर चौहान ने विवाद के दौरान पत्नी के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की बीआरडी में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
यह है पूरा मामला
धर्मवीर चौहान की शादी वर्ष 2014 में कुशीनगर जिले के पिंडरा भेड़ियारी गांव निवासी रामसुमेर चौाहन की पुत्री माला से हुई थी। दोनों से दो बच्चे भी हैं। मृत महिला के पिता ने बताया कि 27 मार्च की रात किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच धर्मवीर ने हथौड़े से माला के सिर पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि पति समेत ससुराल वाले घायल अवस्था में उनकी पुत्री को बीआरडी में भर्ती कराकर फरार हो गए। 28 मार्च की सुबह जानकारी होने पर बीआरडी पहुंचे।
हत्या के प्रयास मामले में दो को दस वर्ष कठोर कारावास
हत्या का प्रयास करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बेदौली निवासी अभियुक्त रविंद्र यादव व अशोक यादव को दस साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह एवं अजीत शाही का कहना था कि वादी मारकंडेय सिंह का रविंद्र यादव व बृजेश यादव से पुरानी रंजिश चलती थी। 23 फरवरी 2006 की शाम करीब छः बजे वादी का लड़का संजय सिंह अपने भाई मान सिंह व गांव के लोगो के साथ फुटबाल खेल कर घर वापस आ रहा था। वह पोखरे के पास बासदेव स्थान के कुछ पहले पहुंचा। अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश के कारण वादी के लड़के को जान मारने की नीयत से बम फेंक कर मारा जिससे उसे और उसके साथ आ रहे प्रहलाद यादव को गंभीर और प्राणघातक चोटें आई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।