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कानून ताक पर : नहीं सुन रहे सिनेमाहाल वाले, सामान की 10 गुना ले रहे दाम

सिनेमाहालों में कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। दर्शकों से पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ का दस गुना से अधिक दाम लिया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Mar 2019 09:27 AM (IST)Updated: Sat, 02 Mar 2019 09:27 AM (IST)
कानून ताक पर : नहीं सुन रहे सिनेमाहाल वाले, सामान की 10 गुना ले रहे दाम
कानून ताक पर : नहीं सुन रहे सिनेमाहाल वाले, सामान की 10 गुना ले रहे दाम

गोरखपुर, जेएनएन। सिनेमाहालों में कानून ताक पर रखकर खुले सामान धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। यही नहीं, उसके मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। इंटरवल के समय गेट बंद कर दिया जाता है ताकि दर्शक बाहर न निकल सकें। इसलिए सिनेमाहाल की कैंटीन से 10 गुना से अधिक रेट पर सामान खरीदने को दर्शक मजबूर हैं।

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दस गुना से अधिक दर पर दे रहे सामान

ठेले पर 20 रुपये में मिलने वाले पॉपकार्न (100 ग्राम) की कीमत सिनेमाहाल में 238 रुपये है। किसी सिनेमाहाल में यह 100 रुपये में भी बेचा जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक की कीमत 180 रुपये वसूली जा रही है। एक पीस समोसा की कीमत 57 रुपये है तो पानी की बोतल (एक लीटर) भी 57 रुपये में बेची जा रही है। इसी प्रकार चाय 130 रुपये, कॉफी 130 रुपये, हॉट चाकलेट 150 रुपये, कोल्ड कॉफी 160 रुपये, आइस्ड टी 160 रुपये में बेची जा रही है।

होगी कार्रवाई

इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड- 2 वाणिज्य कर, वीएन द्विवेदी ने कहा कि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले की जानकारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहता है कानून

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 द्वारा विहित प्रारूप में जारी लाइसेंस की शर्त में प्राविधान है कि प्रेक्षागृह के अंदर चाय, कॉफी, दूध, शीतल पेयों या किन्हीं खाद्य सामग्रियों, जो मोहर बंद पैकेट में न हों, का विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी खुली खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ जो सील बंद बोतल या पैकेट में न हो, उसे आडीटोरियम के अंदर ले जाने पर रोक है।

जरा दर्शकों का सुनिए

शोभित श्रीवास्तव का कहना है कि सिनेमा हाल के अंदर बाजार से कई गुना रेट पर सामान मिल रहे हैं। बाहर से कोई सामान भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, दर्शक 10 गुना महंगे सामान सिनेमाहाल की कैंटीन से खरीदने को मजबूर हैं। वहीं शैलेश गौड़ का कहना है कि यह तो सरासर कानून का उल्लंघन है। खुला सामान बेचा जा रहा है। खुला सामान पैकेट में नहीं होता, इसलिए उस पर एमआरपी भी नहीं होती, इसलिए दर्शकों से मनमाना दाम लिया जा रहा है। जबकि गजेंद्र प्रताप ंिसह का कहना है कि सिनेमा हाल के अंदर सामान की कीमतों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। एक ही सामान एक सिनेमाहाल में 100 रुपये का मिलता है तो दूसरे सिनेमाहाल में 238 रुपये का बिक रहा है। शिवम यादव का कहना है कि बड़े से बड़े होटल में भी समोसा 57 रुपये प्रति पीस नहीं मिलता है, लेकिन सिनेमा हाल में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। संबंधित विभाग चुप्पी साधे है, ऐसा नहीं है कि विभाग को यह लूट पता नहीं है।


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