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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 08, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर शासन की नई गाइडलाइन, इन वाहनों को मिलेगा विशेष छूट का लाभ

By Pradeep SrivastavaEdited By:
Published: Tue, 08 Feb 2022 06:30 AM (IST)

New guideline on high security registration शासन ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की नई गाइडलाइन जारी की ...और पढ़ें

शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की नई गाइडलाइन जारी की है। - प्रतीकात्मक तस्वीर
शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की नई गाइडलाइन जारी की है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। 16 फरवरी से जांच अभियान भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नंबर के अंत में शून्य और एक अंक वाले वाहनों की होगी जांच होगी। एचएसआरपी नही होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

शासन ने निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का समय दो माह और बढ़ाते हुए 15 फरवरी 2023 तक कर दिया है। अब दिसंबर 2022 की जगह 15 फरवरी 2023 तक एचएसआरपी लगेंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत वाले दो-दो अंक के आधार पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया शुरू है। पंजीकरण नंबर के अंत में शून्य और एक अंक वाले वाहनों 15 फरवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

बंद हो चुकी कंपनियों के वाहनों को मिली राहत

बंद हो चुकी कंपनियों के वाहनों को एचएसआरपी लगवाने के लिए निर्धारित समय सीमा से बाहर रखा गया है। यहां जान लें कि एचएसआरपी के लिए आनलाइन आवेदन अनिवार्य है। सियाम एप या पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार 15 फरवरी के बाद एचएसआरपी की जांच शुरू हो जाएगी।

अब इन तिथियों में लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 मई 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक।

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