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गोरखपुर में पिता समेत तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 13500 का जुर्माना भी लगाया

Published: Fri, 31 Jul 2026 07:14 PM (IST)

गोरखपुर में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पिता और उसके तीन बेटों को ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पिता राजेंद्र पासवान और तीन बेटों को आजीवन कारावास।

  2. जमीन विवाद में राधेश्याम पासवान की पीट-पीटकर हत्या।

  3. अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने सुनाया फैसला।

विधि संवाददाता, गोरखपुर। हत्या का मामला सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बेला कांटा निवासी अभियुक्त राजेंद्र पासवान एवं उसके तीन लड़कों ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश, मुरारी पासवान उर्फ मुराली व जितेंद्र पासवान को आजीवन कारावास एवं 13 हजार पांच सौ रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रविन्द्र सिंह का कहना था कि वादी विश्वजीत पासवान पिपराइच थाना क्षेत्र के बेला कांटा का निवासी है। 29 जून 2016 को शाम करीब 6.40 बजे वह बेला कांटा चौराहे पर था।

अभियुक्तों ने बुरी तरह पीटा

उसी समय उसकी भाभी रेनू पासवान का फोन आया। उसने बताया कि उसके पिता राधेश्याम पासवान को उसके पड़ोसी राजेंद्र, प्रकाश, मुराली व जितेंद्र जमीनी विवाद को लेकर पीट रहे है। वादी घर पहुंचा तो उसके पिता छत पर लहूलुहान थे। वह अपने पिता को उठाने लगा। अभियुक्तों ने उसे भी गाली देते हुए लात मुक्का और घूसे से बुरी तरह मारा पीटा।

अभियुक्तों ने वादी को जान मारने की नीयत से कुदाल लेकर दौड़ा लिया। वादी किसी तरह वहां से भाग कर अपनी जान बचाया। गांव के लोगों ने वादी की जान बचाई और उपचार हेतु वादी के पिता को अस्पताल भेजा। रास्ते में मेडिकल कॉलेज जाते समय वादी के पिता राधेश्याम की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।