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पहले मंदिर में शादी की, फिर मां के साथ मिलकर कर दी प्रेमी की हत्‍या Gorakhpur News

मजनू का रामगढ़ ताल के खिरवनिया गांव की रहने वाली युवती गुड़िया से प्रेम संबंध था। 2 जून 2019 को मजनू और गुड़िया ने बसियाडीह मंदिर में शादी कर ली थी। गुड़िया के घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 01:29 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 06:47 PM (IST)
पहले मंदिर में शादी की, फिर मां के साथ मिलकर कर दी प्रेमी की हत्‍या Gorakhpur News
गोरखपुर में एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी करवा दी। - फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। रामगढ़ताल पुलिस ने युवक की मौत के मामले में उसकी प्रेमिका समेत तीन नामजद और अज्ञात लोगों पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज किया है। युवक के घर वालों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि  पुलिस आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारने की बात लिखी गई है। कोर्ट के आदेश पर दो माह बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है।

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प्रेमी-प्रेमिका ने दो जून को मंदिर में की थी शादी

बेलीपार के खरोहवा निवासी रामकरन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके बेटे मजनू का रामगढ़ ताल के खिरवनिया गांव की रहने वाली युवती गुड़िया से प्रेम संबंध था। 2 जून 2019 को मजनू और गुड़िया ने बसियाडीह मंदिर में शादी कर ली थी। गुड़िया के घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे। वह लोग मजनू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कई बार उस खोजते हुए घर भी आए थे। शादी के कुछ दिन बाद गुड़िया अपने मायके चली गई। 22 अक्टूबर को मजनू के पास फोन करके उसने ख़िरनिया गांव में बुलाया था। 24 अक्टूबर को मजनू की लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटकती हुई मिली।

गुडि़या ने माता-पिता के साथ मिलकर की थी हत्‍या

जानकारी होने पर परिवार के लोग पहुंचे तो पता चला कि 23 अक्टूबर की रात में गुड़िया ने अपनी मां सुधा, पिता रामसकल और अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मजनू की गला दबाकर हत्या कर दी। आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को पेड़ से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारे जाने की पुष्टि होने पर उन्होंने आरोपितों के खिलाफ प्रार्थना पत्र रामगढ़लाल थाना प्रभारी और एसएसपी को दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।

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