नेपाल से करता था जाली नोटों की तस्करी, मिला चार वर्ष का कारावास
महराजगंज जिले के घुाघली का नसीम जाली नोटों की तस्करी करता था। वह 2014 में पकड़ लिया गया। उसके पास से 38700 रुपये के भाराती जाली नोट बरामद हुए। मुकदमा चला। अपर सत्र एवं त्वरित न्यायाधीश ने उसे चार साल सजा सुनाई है।
गोरखपुर : महराजगंज जिले के अपर सत्र एवं त्वरित न्यायाधीश विपिन कुमार ने जाली नोटों की तस्करी में एक व्यक्ति को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उस तस्कर का नाम नसीम अहमद उर्फ राजू है। वह महराजगंज जिले के ही घुघली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 का निवासी है। वह निचलौल थाना अंतर्गत ग्राम सभा रेंगहिया के पास 27 फरवरी 2014 में 38700 रुपये के जाली भारतीय नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
जानकारी के अनुसार निचलौल थानाध्यक्ष हर्षवर्धन ¨सह हमराही फोर्स के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में 27 फरवरी 14 को अमड़ी पुल के पास पहुंचे ही थे कि खास मुखबिर ने सूचना दी कि नेपाल से जाली भारतीय नोट लेकर एक तस्कर ग्राम रेंगहिया आया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष रेंगहिया पहुंचे और तस्कर को पकड़ लिया। पूछताछ ने तस्कर ने अपना नाम नसीम अहमद उर्फ राजू निवासी वार्ड नंबर 17 थाना घुघली बताया। तलाशी में नसीम के पास से 1000 के 37, 500 के दो व 100 रुपये के सात जाली भारतीय नोट बरामद हुए। उसने यह भी बताया कि काफी दिनों से वह जाली नोटों की तस्करी करता रहा है। उसने यह भी बताया कि नेपाल में जाली नोटों के बदले कितना पैसा देना पड़ता था। उसने यह भी बताया कि जाली नोटों को वह कहां-कहां और कैसे चलाता था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप को सही पाया और आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने सात गवाहों की गवाही कराकर सजा की मांग की। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई।