ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहे पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, जानें-क्या था कारण Gorakhpur News
न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आए पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रखने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी है।
गोरखपुर, जेएनएन। कुशीनगर जिले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आए पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रखने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी है। न्यायालय ने फिर उन्हें 11 नवंबर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे पूर्व मंत्री ने जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए जमानत की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने अंतिरम जमानत मंजूर करते हुए अगली पेशी पर हाजिर होने का आदेश पारित किया। ये था मामला
उल्लेखनीय है कि 11 वर्ष पूर्व 2008 में खड्डा में बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों के चल रहे आंदोलन में शामिल रहे पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह समेत तीन दर्जन नामजद व 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ खड्डा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय से लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष समर्पण कर जमानत लेने आए थे।
विधायक रामानन्द बौद्ध की जमानत याचिका खारिज
कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने रामकोला के भासपा विधायक रामानंद बौद्ध की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बीते सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से विधायक जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिका पर उक्त न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। बीते 17 अगस्त 2019 को अहिरौली बाजार थाने के गांव जगदीशपुर बरडीहा निवासी 30 वर्षीय नवरंग सिंह की देवरिया जिला जेल में मौत होने की अफवाह फैला कर रामानंद बौद्ध के नेतृत्व में नवरंग के परिजन व कुछ ग्रामीणों ने गांव के चौराहे पर कप्तानगंज-पिपराइच मार्ग को जाम कर धरना दिया था। धरनारत लोग गांव के संतोष पांडेय की चौराहे व गांव में स्थित मकान में आग लगा दी थी और सामान लूट लिया था। संतोष की तहरीर पर विधायक बौद्ध समेत 78 नामजद तथा 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने लूट, घर फूंकने समेत विभिन्न धाराओंं में मुकदमा कायम किया था।