आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर कर दी थी पति की हत्या, पत्नी को पांच वर्ष की कठोर कैद Gorakhpur News
बच्चूृ लाल के अनुसार उसका बड़ा बेटा अवधेश निर्मला से नाजायज संबंध रखता था। घटना के दिन दोनों को विजय ने अपत्तिजनक हालत में देख लिया था। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी।
गोरखपुर, जेएनएन। बस्ती जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मुकेश कुमार सिंह ने पति की गैर इरादतन हत्या करने के लिए दोषी पाई गई पत्नी को पांच वर्ष की कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
अपर शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के बाघा पार निवासी बच्चू लाल ने मुकदमा लिखाते हुए बताया कि उसके पुत्र विजय कुमार की पत्नी निर्मला डेल्हापार के चंद्रिका के घर में किराए का कमरा लेकर सिलाई करती थी। विजय कुमार दूसरी जगह किराए पर कमरा लेकर किराना की दुकान चलाता था। दोनो चंद्रिका यादव वाले घर में ही रहते थे। 2\3 जून 2012 की रात पति पत्नी में विवाद हुआ और विजय की मृत्यु हो गई। पहले बच्चू लाल को लगा कि विजय ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी हत्या हुई है।
आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी निर्मला
बच्चूृ लाल के अनुसार उसका बड़ा बेटा अवधेश निर्मला से नाजायज संबंध रखता था। घटना के दिन दोनों को विजय ने अपत्तिजनक हालत में देख लिया था। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। गवाहों के बयानों से अवधेश के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हो पाया।
निर्मला ने ही पति को चोट पहुंचाई
न्यायालय ने माना कि मारपीट के समय निर्मला ने ऐसी चोट पहुंचाई जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई।