एसपी, डीपीआरओ समेत छह अफसरों पर जुर्माना, वेतन से होगी वूसली, जानें-क्या था मामला Gorakhpur News
सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने देवरिया जिले के एसपी डीपीआरओ खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा जिला प्रबंधक पीसीएफ समेत छह जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना ठोंका हैैंैं।
गोरखपुर, जेएनएन। आरटीआइ कानून का पालन नहीं करना जन सूचना अधिकारियों को महंगा पड़ गया है। सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने देवरिया जिले के एसपी, डीपीआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा, जिला प्रबंधक पीसीएफ समेत छह जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। अर्थदंड की धनराशि वसूलने के लिए डीएम को पत्र लिखा है।
पुलिस अधीक्षक पर इस मामले में लगा जुर्माना
खुखुंदू थाना क्षेत्र के सुरहा गांव निवासी दीपक कुमार दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक से छह फरवरी 2017 को चार विंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष खुखुंदू नीतीश कुमार श्रीवास्तव की खुखुंदू में तैनाती से संबंधित सूचना शामिल है। राज्य सूचना आयोग ने एसपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
अन्य अधिकारियों का यह है मामला
दीपक कुमार दीक्षित ने आठ अक्टूबर 2016 को तत्कालीन खंड विकास अधिकारी पंकज कुमार सिंह से बनकटा में प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की संख्या व उसमें कितने उर्दू अध्यापक हैं, उनका नाम पता मांगा था। सूचना न देने पर आयोग ने जुर्माना लगाया है। इसी तरह जिला प्रबंधक पीसीएफ से 13 अप्रैल 2017 को किसान सेवा केंद्रों से वर्ष 2015-16 में धान खरीद का ब्योरा मांगा था। इसके अलावा अन्य सूचना भी शामिल है। भटनी के मिश्रौली दीक्षित निवासी सुमंत दीक्षित ने ग्राम पंचायत अधिकारी जयप्रकाश यादव के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी से 20 दिसंबर 2017 को सूचना मांगी थी, जिसे आजतक उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी तरह मिश्रौली दीक्षित में 23 दिसंबर 17 को काटे गए प्रतिबंधित पेड़ों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्योरा थानाध्यक्ष भटनी से 18 जनवरी 2018 को मांगा था, लेकिन थानाध्यक्ष ने तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। आयोग ने भाटपाररानी के अधिशासी अभियंता विद्युत पर भी 25 हजार का जुर्माना लगाया है।