गोरखपुर में बंद हुई फैक्ट्री तो यहां से आने लगा पॉलीथिन, प्रशासन ने की यह व्यवस्था Gorakhpur news
गोरखपुर को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए गोरखपुर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। जुर्माने की राशि भी तय कर दी गई है।
गोरखपुर, जेएनएन। नगर निगम प्रशासन शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए अब कड़ाई करेगा। पॉलीथिन न छोडऩे वालों पर अब सार्वजनिक रूप से जुर्माना लगेगा। जुर्माना राशि भी तय कर दी गई है। लोगों की जानकारी के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग लगाकर जुर्माना की जानकारी दी जा रही है।
सख्त हुआ नगर निगम
शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में गंदगी के साथ ही पॉलीथिन भी बाधा बन रहा है। नगर निगम प्रशासन लगातार पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसका असर भी दिख रहा है लेकिन पॉलीथिन का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन अब और सख्ती करने जा रहा है।
गुजरात से आ रहा पॉलीथिन
गीडा में फैक्ट्रियां बंद होने के बाद कारोबारी अब गुजरात से पॉलीथिन मंगा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों क्विंटल पॉलीथिन गुजरात से ट्रकों के माध्यम से मंगाया जा रहा है। गोदाम में पॉलीथिन स्टोर कर बाजार में भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले लालडिग्गी स्थित एक इबादतगाह से नगर निगम की टीम ने पॉलीथिन की खेप जब्त की थी।
ऐसे वसूलेंगे जुर्माना
सौ ग्राम तक- 1000
101 से 500 ग्राम तक- 2000
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक- 5000
एक से पांच किलोग्राम तक- 10000
पांच किलोग्राम से ज्यादा- 25000
प्लास्टिक अपशिष्ट फेंका तो 25 हजार जुर्माना
किसी संस्था, वाणिज्यिक संस्था, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्तरा, मिठाई की दुकान, ढाबे, औद्योगिक प्रतिष्ठान, भोजन कक्ष आदि परिसर के अंतर्गत और सड़कों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
पॉलीथिन धरती का सबसे खतरनाक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल मानवता के लिए खतरा है। लोगों को पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी पॉलीथिन का प्रयोग हो रहा है। अब नगर निगम सख्ती करेगा। पॉलीथिन लेकर बाजार में आने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। - सीताराम जायसवाल, महापौर।