सरल हुआ उद्योग लगाना, अब 72 घंटे में देनी होगी एनओसी
उद्यमी को नया उद्योग लगाने विस्तार करने तथा विविधीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र एवं आवश्यक सभी प्रपत्र जमा करने होंगे। घोषणा पत्र एवं आवश्यक सभी प्रपत्र जमा करने होंगे।
गोरखपुर, जेएनएन। शासन ने नये उद्योगों की स्थापना की राह आसान कर दी है। शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना संबंधी नियमावली को संशोधित करते हुए इसे और सरल बना दिया है। अब उद्योग स्थापना के लिए 72 घंटे के भीतर उद्यमी को एनओसी (प्रमाण पत्र) जारी कर दिया जाएगा। शासन की यह जानकारी बस्ती जिले में पहुंच गई है। बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि उद्यमी को नया उद्योग लगाने, विस्तार करने तथा विविधीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र एवं आवश्यक सभी प्रपत्र जमा करने होंगे।
विभागों की मिली जिम्मेदारी
उन्होंने कहा कि उद्यमी से प्राप्त प्रार्थना पत्र, उपायुक्त उद्योग एनओसी प्राप्त करने के लिए राजस्व,विद्युत,अग्निशमन,प्रदूषण नियंत्रण,श्रम विभाग,विकास प्राधिकरण एवं खाद्य विभाग को ई-मेल अथवा वाट्सएप से भेजेंगे तथा अविलम्ब संबंधित विभागों को भौतिक रूप से भी प्राप्त करायेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि यह विभागों की जिम्मेदारी होंगी कि वे 48 घण्टे के भीतर प्राप्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी एनओसी उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करायेंगे।
बैठक कर 24 घंटे में जारी की जाएगी एनओसी
उपायुक्त उद्योग जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कराकर अगले 24 घण्टे के भीतर उद्योग स्थापना के लिए एनओसी/प्रमाण पत्र जारी करायेंगे। कोविड-19 के कारण लाकडाउन की अवधि में तथा उसके बाद की परिस्थिति में उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 का क्रियान्वयन किया है। जिलाधिकारी ने कहा इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में तेजी आयेगी। उद्यमियों को सरलीकृत व्यवस्था के तहत उद्योग स्थापना को बल मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ होगी।