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बकायेदारों को सरचार्ज में मिलेगी सौ फीसद की छूट

बिजली बिल बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए शहरी व ग्रामीण बकायेदार उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके पश्चात 31 जनवरी 2021 तक के बकाया राशि में जोड़े गए सरचार्ज में सौ फीसद छूट का लाभ मिलेगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 11:00 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 11:00 PM (IST)
बकायेदारों को सरचार्ज में मिलेगी सौ फीसद की छूट

सिद्धार्थनगर: बिजली बिल बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए शहरी व ग्रामीण बकायेदार उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके पश्चात 31 जनवरी 2021 तक के बकाया राशि में जोड़े गए सरचार्ज में सौ फीसद छूट का लाभ मिलेगा। जिले में करीब एक लाख 54 हजार उपभोक्ता बकायेदार हैं। योजना का लाभ न लेने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की तैयारी विभाग कर रहा है।

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पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम देवराज ने जारी पत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने का फैसला किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि इस योजना का लाभ घरेलू व नलकूप के निजी संचालकों को मिलेगा। पंजीकरण कराने के बाद पहली बार बकाया बिल(सरचार्ज) को छोड़कर तीस फीसद राशि एक बार में जमा करनी होगी। शेष राशि को मासिक किस्तों में जमा किया जा सकेगा। समय से बकाया न जमा करने पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

आनलाइन कराना होगा पंजीकरण

छूट का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह सुविधा सभी एसडीओ कार्यालय, सहज जन सेवा केंद्र के अलावा विभाग की बेवसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। बिल संशोधन का विकल्प भरना आवश्यक होगा।

बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने के साथ दर्ज होगा केस

अधिशासी अभियंता विद्युत आरके कुशवाहा ने इस संबंध में कहा कि कोरोना के कारण कंपनी ने बकायेदार उपभोक्ताओं को छूट देने की घोषणा की है। सभी को पंजीकरण कराकर इसका लाभ उठाना चाहिए। समय से बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।


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