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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट : विभाग की लापरवाही से पोर्टल पर डीलर ही नहीं, वाहन चालक परेशान

वाहन स्वामी आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल तो खोल रहे हैं लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाले एक भी डीलर शो नहीं हो रहे हैं। जनपद के लाखों वाहन स्वामी परेशान हैं। यह तब है जब सिर्फ गोरखपुर में ही सिर्फ 250 डीलर मौजूद हैं।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 10:29 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 10:29 AM (IST)
ये है पुराने वाहनों की फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामियों के गले की फांस बन गई है। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य कर दिया है। आनलाइन आवेदन के लिए दबाव भी बना रहा है। लेकिन सारथी के संबंधित बुक माई एचएसआरपी पोर्टल पर जनपद के डीलरों को लोड कराना ही भूल गया है। वाहन स्वामी आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल तो खोल रहे हैं लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाले एक भी डीलर शो नहीं हो रहे हैं। जनपद के लाखों वाहन स्वामी परेशान हैं। यह तब है जब सिर्फ गोरखपुर में ही सिर्फ 250 डीलर मौजूद हैं।

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एक दिसंबर से अनिवार्य

हालांकि, वाहन स्वामियों की परेशानियों को देखते हुए शासन ने 30 नवंबर तक के लिए राहत दे दी है। वाहनों के अभिलेखों से संबंधित कार्य के लिए अब एक दिसंबर 2020 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। शासन ने सवा महीने में आवेदन करने और नया नंबर प्लेट लगाने का समय भी दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि वाहन स्वामी आवेदन कहां करें। जब आवेदन ही नहीं होगा तो नंबर प्लेट कैसे लगेगा।

अगर नवंबर तक नया नंबर प्लेट नहीं लगा तो पहली दिसंबर से न वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा और न ही पंजीयन का नवीनीकरण हो पाएगा। यही नहीं वाहनों का परमिट भी जारी नहीं होगा। विभागीय उदासीनता के चलते परेशानी बढ़ती ही जा रही है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से इन कर्यों पर लग जाएगी रोक

फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, पंजीयन का नवीनीकरण, वाहनों का स्थानांतरण, वाहन स्वामी का पता परिवर्तन, वाहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सभी तरह के परमिट (नेशनल, स्पेशल और अस्थाई), परमिट का नवीनीकरण व उसकी द्वितीय प्रति।

ऐसे लगवाना होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

एक अप्रैल् 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर चार माह के अंदर।

एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक के पंजीकृत वाहनों पर छह माह के अंदर।

एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के पंजीकृत वाहनों पर आठ माह के अंदर।

एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक के पंजीकृत वाहनों पर दस माह के अंदर।

चुनौती बनी दस लाख वाहनों पर नया नंबर प्लेट लगाना

नए वाहनों पर तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगकर आ ही रहे हैं। लेकिन मार्च 2019 से पहले के जनपद के करीब दस लाख वाहनों पर नया नंबर प्लेट लगवाना विभाग ही नहीं डीलरों के सामने भी चुनौती बन गई है। हालांकि, शासन ने वाहन स्वामियों के लिए पर्याप्त समय दिया है। जानकारों का कहना है कि लाख प्रयास के बाद भी सवा लाख वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो सवाल है कि क्या निर्धारित समय में सभी वाहनों में नया नंबर प्लेट लग जाएगा।

मेक माई एचएसआरपी पर करें आवेदन

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन (श्याम लाल) के अनुसार वाहन स्वामी विभाग के पोर्टल मेक माई एचएसआरपी पर आवेदन करें। इस पोर्टल पर पर्याप्त डीलर शो कर रहे हैं। बुक माई एचएसआरपी पर डीलरों की संख्या कम है। इस पोर्टल पर भी डीलर बढ़ जाएंगे। दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।


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