गोरखपुर में डोर-टू-डेार कूड़ा इकट्ठा करने का रेट निर्धारित, यहां देखें-किसके लिए कितना है शुल्क Gorakhpur News
डोर टू डोर कूड़ा उठान पर टैक्स लगाने का कानून बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने नौ मार्च 2019 को सार्वजनिक सूचना जारी की थी। किसी ने न तो सुझाव दिया और ही सुझाव दिया।
गोरखपुर, जेएनएन। आपत्ति और सुझाव दिए बिना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले आठ लाख नागरिक कूड़ा टैक्स के दायरे में आ गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने आपत्ति और सुझाव देने के लिए नागरिकों को जागरूक करना भी जरूरी नहीं समझा। यही वजह रही कि आठ लाख की आबादी में एक भी नागरिक ने न तो सुझाव दिया और न ही टैक्स पर आपत्ति जताई। एक महीने का समय पूरा होते ही अफसरों ने नागरिकों पर कूड़ा टैक्स लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब इसकी सूची जारी करते हुए इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। वहां से अधिसूचना जारी होते ही टैक्स लागू कर दिया जाएगा।
नगर निगम ने टैक्स निर्धारण पर मांगा था आपत्ति व सुझाव
डोर टू डोर कूड़ा उठान पर टैक्स लगाने का कानून बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने नौ मार्च 2019 को सार्वजनिक सूचना जारी की थी। नागरिकों से एक महीने के अंदर सुझाव या आपत्ति देने को कहा गया था। किसी नागरिक ने न तो आपत्ति जताई और न ही सुझाव दिया। यहां तक कि सड़क, नाली के लिए प्रदर्शन और रोजाना अफसरों से मिलने वाले नेताओं ने भी कूड़ा टैक्स पर अपनी राय नहीं दी।
कार्यकारिणी और सदन ने किया है पास
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की तीन मई 2018 को तीसरी बैठक और नगर निगम सदन की नौ अक्टूबर 2018 को हुई पांचवीं बैठक में कूड़ा पर टैक्स का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपत्ति और सुझाव न मिलने के बाद सदन की 11वीं बैठक में आठ नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था। तब भी किसी ने आपत्ति या सुझाव न आने का विरोध नहीं किया था।
कुछ प्रमुख स्थानों से कूड़ा उठाने का रेट
गरीबी रेखा के नीचे वाले की झोपड़ी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि गरीबी रेखा के नीचे वाले का पक्का घर से 30 रुपये, ईडब्लूएस मकान से 40 रुपये, एमआइजी 200 वर्ग मीटर तक के मकान वालों से 50 रुपये, एचआइजी 200 वर्ग मीटर से ज्यादा मकान वालों से 70 रुपये, सब्जी या फल का ठेला पर 140 रुपये, चलती-फिरती दुकान वाले से 455 रुपये, सड़क किनारे मांस-मछली की दुकानों से 700 रुपये, छोटे रेस्टोरेंट 200 वर्गफीट तक के लिए 700 रुपये, मध्यम रेस्टोरेंट 201 से 300 वर्ग फीट तक वालों से 1050 रुपये, होटल 20 बेड तक पर 1750 रुपये, होटल 21 से 40 बेड तक पर 3500 रुपये, होटल 41 बेड से अधिक पर 7000 रुपये, स्कूल 500 छात्र तक 1050 रुपये, स्कूल 501 से ज्यादा छात्र वालों से 1750 रुपये, व्यवसायिक शिक्षण संस्थान 500 छात्र वालों पर 3500 रुपये, व्यवसायिक शिक्षण संस्थान 1001 से ज्यादा छात्र की संख्या पर 10500 रुपये, क्लीनिक से 140 रुपये, पैथोलॉजी से 700 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। इसी तरह मोहल्ले की छोटी दुकान खाद्य विक्रय से 175 रुपये, वाणिज्यिक दुकान खाद्य विक्रय से 210 रुपये, आवासीय दुकान खाद्य पदार्थ विक्रय से 210, पेट्रोल पंप से 350 रुपये, डेयरी 20 से अधिक पशु पर 3500 रुपये, शराब की दुकान कैंटीन के साथ 3500 रुपये, बैंक से 1050 रुपये, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय (50 कर्मी तक) 175 रुपये हरमाह देने होंगे।
कूड़ा फेंकने और गंदगी फैलाने पर यह है जुर्माना
आवासीय भवन स्वामी ने खुले में कूड़ा डाला तो सौ रुपये देने होंगे। इसी तरह दुकानदार को 250 रुपये, होटल मालिक को एक हजार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दो हजार देना होगा। सड़क पर टेंट लगाने, मछली पकाने और गंदगी सड़क पर फेंकने वाले को पांच हजार, ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर कूड़ा डालने वाले पर पांच हजार, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना आदि का कूड़ा सड़क या फुटपाथ पर डालने पर दो हजार, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सुअर आदि जानवरों ने गंदगी फैलाई तो मालिक पर एक हजार, मीट की दुकान के सामने हड्डी, खून आदि डालने पर 15 सौ रुपये देने होंगे। हेयर कटिंग सैलून वालों ने सड़क पर बाल फेंका तो दो सौ रुपये, सड़क, फुटपाथ या सरकारी जमीन पर ढाबा या भोजनालय चलाने वाले से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
गजट जारी होते ही लागू
इस संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने पर प्रति माह लगने वाली दरें निर्धारित कर दी गई हैं। राजकीय गजट जारी होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। शासन से तय एजेंसी डोर टू डोर कूड़ा उठाएगी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तक पहुंचाएगी। नागरिकों से आपत्ति के लिए प्रकाशन कराया गया था। किसी ने टैक्स पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नगर निगम सदन और कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया है।