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गोरखपुर के दिव्‍यांगजनों को मिलेगा उपकरण, चिह्नित करने के लिए कल से लगेगा शिविर

जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी संदीप मौर्य ने बताया कि दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल व्हीलचेयर वैशाखी कान की मशीन एमआर किट स्मार्ट केन कृत्रिम पैर हाथ आदि प्रदान किया जाएगा। इसके लिए चार विकास खंडों में चिन्हांकन शिविर 23 जून लगाया जाएगा।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 03:47 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 03:47 PM (IST)
दिव्‍यांगजन के संबंध में फाइल फोटो, सौ.आइनेस्‍टलाइव।

गोरखपुर, जेएनएन। जिले के दिव्यांगजनों का जीवन सुगम बनाने के लिए उन्हें कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। उपकरण के लिए अर्ह दिव्यांगजनों को चिन्हित करने के लिए विभिन्न ब्लाकों में अलग-अलग तिथियों में दिव्यांगजन चिन्हांकन शिविर लगाया जाएगा। शिविर की शुरूआत 23 जून से होगी। 29 जून को आखिरी शिविर लगेगा।

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जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी संदीप मौर्य ने बताया कि दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, कान की मशीन, एमआर किट, स्मार्ट केन, कृत्रिम पैर, हाथ आदि प्रदान किया जाएगा। जिन दिव्यांगजनों के हाथ व पैर काटने पड़े हैं, उन्हें भी इससे काफी लाभ होगा। इसके लिए चिन्हांकन शिविर 23 जून को विकास खंड उरुवा, बेलााट, कौड़ीराम एवं गगहा में आयोजित होगा। 24 जून को सहजनवा, गोला, बड़हलगंज एवं बांसगांव विकास खंडों में यह शिविर आयोजित किया जाएगा। कैंपियरगंज, पिपरौली, पाली एवं खजनी विकास खंडों में शिविर 25 जून को आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह 26 जून को जंगल कौडिय़ा,ब्रह्मपुर, सरदारनगर एवं खोराबार विकास खंडों में शिविर आयोजित होगा। पिपराइच, भटहट व चरगांवा विकास खंडों में 28 जून को चिन्हांकन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सदर क्षेत्र में इस शिविर का आयोजन 29 जून को होगा। सभी विकास खंडों में शिविर सुबह 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर बाद तीन बजे तक जारी रहेगा। अपने नजदीक के ब्लाक में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर दिव्यांगजन उपकरण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

यह लेकर आना होगा

जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिविर में पंजीकरण के लिए दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। यह मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी न्यूनतम 40 फीसद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ तहसील, ग्राम प्रधान, सांसद, महापौर, नगर पंचायत के चेयरमैन, विधायक या सभासद की ओर से निर्गत आय प्रमाण पत्र लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय 46080 जबकि शहर क्षेत्र के लिए 56460 रुपये वार्षिक होना चाहिए। इन प्रमाण पत्रों के साथ ही जन्मतिथि प्रमाण के लिए मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड व दो फोटो लेकर शिविर में जाना होगा।


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