उच्च न्यायालय से भी नहीं मिली देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष को राहत
चर्चित दीपक अपहरण कांड के मुख्य आरोपित हैं जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश, महराजगंज पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की चर्चा।
गोरखपुर : देवरिया में चर्चित दीपक अपहरण कांड के मुख्य आरोपित जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव बबलू को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ऊपर दर्ज मुकदमा खारिज कराने तथा गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश लेने को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन डबल बेंच ने जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से दाखिल रिट को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय से रिट खारिज होने के बाद देवरिया पुलिस का शिकंजा मुख्य आरोपित पर और कसने लगा है और कई जगहों पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की।
बता दें कि देवरिया खास निवासी दीपक मणि का 20 मार्च को सलेमपुर उपनगर से उस समय अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल को उसकी दस एकड़ जमीन का बैनामा भी करा लिया गया। पुलिस ने दीपक को दो मई को मुक्त कराते हुए चार आरोपितों को उसी दिन जेल भेज दिया, जबकि मुख्य आरोपित जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में मुकदमा खारिज करने तथा गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश के लिए रिट दाखिल किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष को उम्मीद थी कि उसे उच्च न्यायालय से राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। डबल बेंच ने रिट को खारिज कर दिया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने कहा कि उच्च न्यायालय से मुख्य आरोपित को राहत नहीं मिली है।
पुलिस के शिकंजे में आने की चर्चा
उधर, चर्चा है कि शुक्रवार की देर रात जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव को महराजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालाकि पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपित ने महराजगंज जनपद के एक थाने में समर्पण कर दिया है। हलांकि पुलिस अधीक्षक महराजगंज आरपी सिंह व देवरिया पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने इसकी पुष्टि नहीं की है।