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मासूमों से दुष्कर्म के मामलों में अब एक माह में दाखिल होगी चार्जशीट Gorakhpur News

मासूमों से होने वाली दुष्कर्म की घटना में पुलिस अब एक माह में ही चार्जशीट दाखिल कर देगी। आरोपितों को सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारी पैरवी करेंगे।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 11:09 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 10:23 AM (IST)
मासूमों से दुष्कर्म के मामलों में अब एक माह में दाखिल होगी चार्जशीट Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। मासूमों से होने वाली दुष्कर्म की घटना में पुलिस अब एक माह में ही चार्जशीट दाखिल कर देगी। आरोपितों को सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारी पैरवी करेंगे। मॉनीटरिंग सेल की बैठक में एसएसपी इस पर चर्चा करेंगे।

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डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदेश के सभी एडीजी जोन, आइजी रेंज व पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश दिया है। हाल के दिनों ब'िचयों के साथ हुई घटना पर चिंता जताते हुए उन्होंने अधिकारियों से मौके पर जाकर खुद साक्ष्य जुटाने को कहा है। अपनी निगरानी में विवेचना कराने के साथ ही एक माह के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कराने का निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने बच्चियों के साथ हुई घटना को समाज और न्याय के लिए गंभीर है। इसलिए आरोपितों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें।

अधिकारियों को दिया यह निर्देश

- घटना होने पर वरिष्ठ अधिकारी मौ के पर खुद जाएं। फील्ड यूनिट की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के साथ ही गुणवत्तापरक विवेचना कराएं।

- घटित अपराध के संबंध में आडियो-वीडियो साक्ष्य के रूप में मिले तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्राविधानों के तहत उसका उपयोग साक्ष्य के तौर पर करें।

-12 साल से कम उम्र के बालक और बालिकाओं से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म अपहरण व छेडख़ानी जैसी संगीन घटनाओं में आइपीसी और पाक्सो व सेवन सीएलए के तहत कार्रवाई करें।

- कोर्ट में पीडि़त का बयान महिला पुलिस अधिकारी व परिजनों की उपस्थिति में जल्द से जल्द करा दें।

डीजीपी के निर्देश की जानकारी रेंज के सभी पुलिस कप्तान को दे दिया गया है। मासूमों के साथ घटना होने पर उन्हें खुद मौके पर जाने का निर्देश दिया है। अगर किसी ने लापरवाही की तो कार्रवाई होगी। - जेएन सिंह, आइजी रेंज

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