यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
वापस होगा सीएम योगी समेत 13 पर दर्ज मुकदमा
योगी आदित्यनाथ पीपीगंज कस्बे में धरना प्रदर्शन करने गए थे उस समय कस्बे में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू थी, इसके ...और पढ़ें

गोरखपुर (जागरण संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और विधायक शीतल पांडेय समेत 13 लोगों के खिलाफ पीपीगंज थाने में वर्ष 1995 में दर्ज मुकदमा शासन ने वापस लेने का निर्णय लिया है। मुकदमा वापस लेने की राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने अविलंब इसकी औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया है।
योगी आदित्यनाथ पीपीगंज कस्बे में धरना प्रदर्शन करने गए थे। उस समय कस्बे में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू थी। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों ने कस्बे में धरना दिया था।
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इस मामले में योगी के अलावा राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह, समीर सिंह, शिव प्रताप शुक्ल (वर्तमान में केंद्रीय मंत्री), विश्वकर्मा द्विवेदी, शीतल पांडेय (वर्तमान में विधायक), विभ्राट चंद कौशिक, उपेंद्र शुक्ल (वर्तमान में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष), शंभूशरण सिंह, भानुप्रताप सिंह, रमापति राम त्रिपाठी आदि के खिलाफ धारा 188 में मुकदमा दर्ज हुआ था।