मैरेज हाल में बच्चों व बुजुर्गों के प्रवेश पर पाबंदी Gorakhpur News
कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल को देखते हुए आयोजन में 10 साल से छोटे बच्चे व 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं एवं पहले से किसी बीमारी से पीडि़त व्यक्ति का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।
गोरखपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शादी एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त हो चुकी है। मैरेज हाल, होटल संचालक को शादी व उसमें होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना संबंधित थाने पर देनी होगी और उसकी एक प्रति स्वयं रखनी होगी। कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल को देखते हुए आयोजन में 10 साल से छोटे बच्चे व 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं पहले से किसी बीमारी से पीडि़त व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मैरेल हाल के कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच
मैरेज हाल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों एवं वेटरों की समय-समय पर कोरोना जांच करानी होगी। यह निर्देश शुक्रवार को मैरेज हाल, होटल मालिकों एवं बैंड बाजा के प्रोपराइटरों के साथ एनेक्सी भवन में बैठक करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर आरके श्रीवास्तव ने दिए।
100 से ज्यादा नहीं होंगे बराती
उन्होंने कहा कि मैरेज हाल के स्टाफ एवं बैंड बाजा वालों को छोड़कर बरातियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोजन के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दो गज की दूरी का पालन भी करना होगा। भोजन करते समय प्रयोग होने वाले मेजों के बीच दो मीटर की दूरी होनी चाहिए। एडीएम सिटी ने कहा कि मैरेज हाल एवं होटल की प्रतिदिन की वीडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। यह काम संचालकों को करना होगा। रिकार्डिंग सुरक्षित न रखने पर यदि कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
मैरेज हाल में प्रवेश पूर्व थर्मल स्कैनिंग जरूरी
मैरेज हाल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य है। स्कैनिंग में जिसका तापमान अधिक मिला, उसका प्रवेश वर्जित रहेगा। लक्षण वाले लोग मैरेज हाल में प्रवेश न पाएं, इसकी जिम्मेदारी मैरेज हाल संचालकों एवं बरात के मालिक की होगी। जिसमें कोरोना से जुड़े लक्षण होंगे, उसे निगेटिव की रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क रखने वाला बाक्स सैनिटाइज होने चाहिए। दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।